स्‍वास्‍थ्‍यकर्मियों पर हमला, जुर्माने के साथ 7 साल की सजा का प्रावधान

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नई दिल्‍ली। स्‍वास्‍थ्‍यकर्मियों पर हमले के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने बुधवार को हमलावरों के लिए कड़ी सजा का ऐलान किया। सरकार के इस फैसले का स्‍वागत करते हुए आईएमए के अध्यक्ष ने धन्‍यवाद कहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कांफ्रेस में कहा, ‘गंभीर हमले के मामले में हमलावरों को 6 माह से सात साल तक की कैद की सजा व 1 से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा।’

उन्‍होंने कहा, ‘महामारी से देश को बचाने के लिए खुद को जोखिम में डाल स्‍वास्‍थ्‍यकर्मी पूरी मेहनत कर रहे हैं उनपर इस तरह का हमला दुर्भाग्‍यपूर्ण है। उनके खिलाफ किसी तरह का हमला या शोषण की घटना असहनीय है। इसके तहत एक अध्‍यादेश लाया गया है जो राष्‍ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू कर दिया जाएगा।’ जावड़ेकर ने कहा, ‘महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन के साथ अध्यादेश लागू किया जाएगा।’

जावड़ेकर ने आगे कहा, ‘डॉक्‍टरों व आरोग्‍यकर्मियों पर हमले बर्दाश्‍त नहींं किए जाएंगे। यह गैरजमानती अपराध होगा। स्‍वास्‍थ्‍यकर्मियों के गाड़ी या क्‍लिनिक पर हमला हुआ तो हमलावरों को नुकसान का दोगुना हर्जाना देना होगा। इन्‍हें 50 हजार से दो लाख तक मुआवजा दिया जाएगा।’ इसके अलावा उन्‍होंने स्वास्‍थ्‍यकर्मियों के लिए 50 लाख रुपये का इंश्‍योरेंस की भी घोषणा की। उन्‍होंने कहा, ‘सरकार स्‍वास्‍थ्‍यकर्मियों का ध्‍यान रखेगी। 1.88 करोड़़ रकम की पीपीई का ऑर्डर दिया गया है।