GST पेयर्स अब टैक्स पेमेंट से पहले GSTR-1 फॉर्म में कर सकेंगे बदलाव ​

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नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है. अब टीएसटी टैक्सपेयर्स हर महीने या प्रत्येक तीन महीने में दिए जाने वाले टैक्स पेमेंट से पहले आउटवर्ड सप्लाई या बिक्री रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-1 में बदलाव कर सकते हैं। दरअसल, शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी।

इस दौरान फॉर्म जीएसटीआर-1 में विवरण संशोधित करने और/या अतिरिक्त विवरण घोषित करने की सुविधा की मांग की गई थी, जिसके बाद वित्त मंत्री ने जीएसटी करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए जीएसटीआर-1 फॉर्म में संशोधन का ऑफ्शन दिया है। हालांकि उक्त कर अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी में रिटर्न दाखिल करने से पहले जीएसटीआर-1ए दाखिल करना होगा।

इस ऑप्शन के मिलने से टैक्सपेयर्स को उक्त कर अवधि के फॉर्म जीएसटीआर-1 में रिपोर्टिंग में छूटी हुई वर्तमान कर अवधि की सप्लाई का कोई डिटेल जोड़ने या वर्तमान कर अवधि के जीएसटीआर-1 में पहले से घोषित किसी विवरण को बदलाव करने करने की सुविधा मिलेग।

बता दें कि मौजूदा समय में जीएसटी टैक्सपेयर्स अगले महीने की 11 तारीख तक आउटवार्ड सप्लाई रिटर्न जीएसटीआर-1 दाखिल करते हैं। अब 5 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाले टैक्सपेयर तिमाही के अंत के 13वें दिन के अंदर तिमाही जीएसटीआर-1 दाखिल कर सकते हैं।

मीटिंग में ये भी सुझाव दिया गया
बता दें कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की मीटिंग में यह भी सुझाव दिया गया कि 2 करोड़ रुपये तक का कुल सालाना व्यापार करने वाले टैक्सपेयर्स को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए जीएसटीआर-9/9ए फॉर्म में एनुअल रिटर्न फाइल करने से छूट दी गई है।