नई दिल्ली। सीबीआई ने शराब घोटाला मामले (Delhi Liquor Scam) में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद शनिवार दोपहर में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दो दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई ने अदालत से मनीष सिसोदिया को तीन और दिनों के लिए रिमांड पर देने की मांग की थी। अदालत ने सिसोदिया को दो दिन पूछताछ के बाद छह मार्च को पेश करने के आदेश सीबीआई को दिए।
इस दौरान सीबीआई एक बार फिर से सिसोदिया की तीन दिन की और कस्टडी मांगी। कोर्ट ने सिसोदिया की तीन दिन की सीबीआई रिमांड बढ़ाने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट थोड़ी देर में अपना फैसला सुनाएगी। हालांकि, कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई 10 मार्च तक के लिए टाल दी है। इस बीच सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा गया है।
सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की तीन दिन की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति से संबंधित कुछ फाइलें व दस्तावेज गायब हैं। उन्हें बरामद करने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री से पूछताछ करना एवं अन्य आरोपियों से सामना कराना है। इसलिए उनकी रिमांड अवधि बढ़ाई जाए।
सीबीआई ने अब रद्द की जा चुकी साल 2021-22 की आबकारी नीति बनाने एवं उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में रविवार 26 फरवरी की शाम को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।
कोर्ट में पेश किए जाने के बाद अदालत ने 27 फरवरी को सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए सीबीआई की रिमांड में भेज दिया था ताकि जांच एजेंसी उपयुक्त एवं निष्पक्ष जांच के लिए ”उनके सामने रखे जाने वाले सवालों का ‘वास्तविक एवं वैध’ उत्तर प्राप्त कर सके।
बता दें कि, मनीष सिसोदिया ने 2021-22 आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद हाल में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। सिसोदिया के पास शिक्षा सहित दिल्ली सरकार के 18 विभागों का प्रभार था।