ATM में कैश नहीं, तो बैंकों को देना होगा 10 हजार का जुर्माना : RBI

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नई दिल्ली। कई बार ATM में कैश न होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए RBI ने ATM में कैश खत्म होने के मामले में बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। ये नया नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा।

RBI के निर्देशों के तहत 1 अक्टूबर 2021 से अगर किसी बैंक के ATM में किसी महीने अगर 10 घंटे या इससे ज्यादा समय तक कैश उपलब्ध नहीं रहता है तो उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।

RBI ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है, ताकि ATM के जरिए लोगों को पर्याप्त नगदी सुनिश्चित की जा सके। कुछ बैंक ATM में कैश डालने के लिए कंपनियों की सेवा लेते हैं। इस स्थिति में भी बैंक को जुर्माना भरना होगा। इसके बदले बैंक उस व्हाइट लेबल ATM कंपनी से जुर्माने की भरपाई कर सकता है।

ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक ग्राहकों से लेता है जुर्माना
कैश की कमी की वजह से ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक खाताधारकों से जुर्माना राशि के रूप में 20 रुपए प्लस GST अलग से वसूली करता है। आपको बता दें कि जून 2021 के अंत तक देशभर में 2.14 लाख ATM थे।