जयपुर। राजस्थान में कम होते कोरोना के मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार 1 जून से मिनी अनलॉक की शुरुआत करने जा रही है। मिनी अनलॉक इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा छूट नहीं मिलने वाली है, अनलॉक के पहले फेज में बाजार में सीमित संख्या में दुकानों को खोलने की मंजूरी मिलेगी। गृह विभाग अनलॉक की गाइडलाइन तैयार करने में जुटा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दो दिन में अनलॉक की गाइडलाइन को मंजूरी देंगे। राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन है, लेकिन जहां कोरोना के मामले कम हैं वहां अनलॉक की शुरुआत होगी।
गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक अनलॉक के पहले फेज में रोजमर्रा की जरूरत वाली दुकानों को खोलने की मंजूरी दी जाएगी। किराना और खाद्य साामग्री, दूध, डेयरी जैसी दुकानों के खुलने का समय बढ़ना तय है। किराना दुकानों का समय सुबह 6 से 11 है, जिसे शाम 5 बजे तक बढ़ाया जा सकता है। पहले फेज में एक्सपर्ट्स ने कुछेक बंदिशें ही हटाने का सुझाव दिया है, इसके आधार पर ही गाइडलाइन तैयार की जा रही है। पहले से जिन दुकानों और गतिविधियों को छूट मिल रही हैं उनकी संख्या में और बढ़ोतरी की जाएगी।
आवागमन पर लगी रोक हट सकती है
अनलॉक में एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर और एक गांव से दूसरे गांव में आवागमन पर लगी रोक हट सकती है। निजी वाहनों को शर्तों के साथ अनुमति दी जा सकती है।
इलेक्ट्रोनिक्स की दुकानों को खोलने की मंजूरी
गर्मी के सीजन को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की दुकानों को खोलने की मंजूरी तय है। इनके साथ पंखा, AC, कूलर रिपेयरिंग की दुकानों को भी अनुमति मिलना तय है। कई व्यापारिक संगठन भी इसकी मांग कर रहे थे।
अनलॉक में ये खुल सकते हैं
- जनरल स्टोर, कपड़े की दुकानें, व्हीकल रिपेयरिंग वर्कशॉप
- किराना, खाद्य सामग्री की दुकानों के खुलने का समय बढ़ना तय
- रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी
- खाद, बीज और एग्रीकल्चर मशीनरी से जुड़ी दुकानें और वर्कशॉप का समय बढ़ेगा
- निजी वाहनों के लिए पेट्रोल-डीजल लेने का समय बढ़ेगा
- निजी वाहनों को शर्तों के साथ अनुमति संभव
- ये बंद रहेंगे
- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, लाइब्रेरी बंद रहेंगे
- सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, स्वीमिंग पूल्स,पब्लिक पार्क, स्टेडियम बंद रहेंगे
- शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे, बाजार में चुनिंदा दुकानों को छोड़ बंद रहेंगी
- होटल, रिसोर्ट बंद रहेंगे
- शादी समारोहों पर पाबंदी जारी रहेगी, घर पर शादी में 11 लोगों से ज्यादा नहीं आ सकेंगे