राजस्थान में अनलॉक-1 शुरू, क्या खुलेगा-क्या रहेगा बंद जानिए

0
846

जयपुर। राजस्थान में लॉकडाउन 5 यानी अनलॉक-1शुरू हो चुका है। अगले एक महीने यानी 30 जून तक रहेगा। रविवार को सरकार की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने नई गाइडलाइन जारी की। फिलहाल, मेट्रो, स्कूल, सभी शैक्षणिक संस्थाएं, मॉल और धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रखे गए हैं। इसके अलावा, सभी दुकानें कुछ प्रतिबंधों के साथ खोली जा सकेंगी। यहां सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा।

यह अनुमति और गतिविधियां रहेंगी…

  • सभी दुकानदारों को दुकानें खोलने की अनुमति होगी। दुकानदार द्वारा बिना मास्क के सामान नहीं बेचा जाएगा। ग्राहकों के बीच 6 फीट की दूरी सुनिश्चित की जाएगी। छोटी दुकान पर एक समय में 2 और बड़ी दुकानों में 5 से अधिक लोग जमा नहीं होंगे। इसका उल्लघंन करने पर दुकान सील कर दी जाएगी।
  • नाई की दुकान, सैलून और ब्यूटी पार्लर में हर ग्राहक के बाद सुरक्षा सावधानियां बरती जाएंगी। स्टॉल, चाय की थड़ी और ठेला लगाने वाले भी साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाएग
  • पार्कों में संपर्क रहित प्रवेश के लिए दरवाजे खुले रखे जाएंगे। सभी छूने और संपर्क वाली गतिविधियां बंद रहेंगी। जैसे खुले जिम, झूले आदि, इन्हें ढका भी जा सकता है। यदि पार्क में पूजा स्थल है तो प्रतिबंध इन पर भी जारी रहेगा। पार्क इंचार्ज नियमों के पालन के लिए जिम्मेदार होंगे।
  • शादी के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे।
  • अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी।

सभी सरकारी और निजी कार्यालय अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करेंगे
इसके अलावा सभी सरकारी और निजी कार्यालय अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य संचालित कर सकेंगे। निजी दफ्तरों में ‘वर्क फ्रॉम होम’ को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और मुख्य सावधानियों का पूरी तरह ध्यान रखना होगा। कर्मचारियों के लिए मुख्य द्वार पर ही सैनिटाइजेशन, स्क्रीनिंग और हाथ धोने की व्यवस्थी करनी होगी। ऐसा नहीं पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

किसी भी प्रकार की छूट हॉटस्पॉट, क्लस्टर और कंटेंमेंट एरिया में लागू नहीं होगी

गतिविधियां, जिनकी अनुमति नहीं

  • गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त सेवाओं के अलावा सभी अंतराष्ट्रीय हवाई यात्रा फिलहाल बंद रहेंगी।
  • मेट्रो रेल सेवाएं भी चालू नहीं की जाएगी।
  • सभी स्कूल, यूनिवर्सिटी, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। मॉल सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, थिएटर, बार ऑडिटोरियम पहले की तरह ही बंद रहेंगे। रेस्त्रां को होम डिलीवरी और टेक अवे की अनुमति।
  • सभी धार्मिक और पूजा स्थल भी जनता के लिए बंद रहेंगे।

आवागमन संबंधित निर्देश

  • किसी को भी राज्य के अंदर आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए किसी पास की जरूरत नहीं होगी।
  • कमर्शियल परिवहन यात्रा से पहले और बाद में सभी सुरक्षा मानकों का पालने करेंगे। सीटों और छूने वाले स्थानों को सैनिटाइज किया जाएगा। इसमें बस, टैक्सी, कैब, ऑटो आदी के संचालन की अनुमति होगी। अग्रिम आदेश तक सिटी बसें नहीं चलेंगी।

बच्चों को किया जाएगा जागरुक
इसके साथ फिलहाल ऑनलाइन लर्निंग को ही प्राथमिकता दी जाएगी। पढ़ाई के साथ बच्चों को कोरोना से बचाव के बारे में भी जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें मास्क लगाने, 6 फीट की दूरी बनाने और साबुन से बार-बार हाथ धोने की जानकारी दी जाएगी।