बिना एसएसओ आईडी के रीको में अब भुगतान स्वीकार नहीं होगा

0
77

आवंटियों को बकाया भुगतान भी ऑनलाइन होगा जमा

कोटा। रीको (Rajasthan State Industrial Development and Investment) अब बिना एसएसओ आईडी (SSO ID) के किसी भी तरह का नकद भुगतान स्वीकार नहीं करेगा। रीको प्रबन्धन ने राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों के आंवटियों के द्वारा जमा कराई जाने वाली राशि को ऑनलाइन प्राप्त करने का निर्णय किया है।

वर्तमान में विकास शुल्क, सेवा शुल्क, आर्थिक किराया, जल आपूर्ति शुल्क, स्थानान्तरण शुल्क, सबडिवीजन, मर्जर एवं अन्य राशि सम्बन्धित रीको कार्यालय के बैंक खातों में प्राप्त की जा रही थी।

रीको के वरिष्ठ  उप महाप्रबंधक एम के शर्मा ने बताया कि जमा राशि की सम्पूर्ण सूचना भूखण्ड संख्या, औद्योगिक क्षेत्र का नाम एवं अन्य जानकारी न होने के कारण बैंक खाते में जमा राशि सम्बन्धित आवंटी के भूखण्ड के विरूद्ध समायोजन करने में देरी लगती थी।

शर्मा ने बताया कि सभी औद्योगिक क्षेत्रों के आवंटियों द्वारा जमा कराई जाने वाली राशियों को अब 1 अप्रैल से केवल संबंधित भूखण्डधारी की एसएसओ आईडी के माध्यम से ही स्वीकार किया जायेगा। इससे राशि के समायोजन में देरी नहीं होगी।

उन्होने बताया कि एसएसओ आईडी के माध्यम से रीको ईआरपी. पर राशि जमा कराने के लिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट / डेबिट कार्ड, यूपीआई के साथ-साथ बैंक शाखा में चालान के माध्यम से राशि जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। इकाई कार्यालय के बैंक खातों में एसएसओ आईडी के माध्यम के बिना किए गए भुगतान को स्वीकार नहीं किया जाएगा। शर्मा ने बताया कि भूखण्डधारियों एवं आवंटियों की मदद के लिए रीको की प्रत्येक इकाई कार्यालय पर एक हेल्पडेस्क भी स्थापित की गई है।