GST: राजस्थान स्टेट जीएसटी से रजिस्ट्रेशन लेना हुआ जी का जंजाल

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एडवोकेट राजकुमार विजय कोटा

कई प्रकार की अनर्गल आपत्तियां लगाकर रजिस्ट्रेशन कर देती है रिजेक्ट

कोटा। GST registration: जब से राजस्थान स्टेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन सेल का गठन किया गया है तब से प्रदेश के व्यापारियों को जीएसटी नंबर लेना बड़ी मुश्किल का काम हो गया है। पहले हर जिले में रजिस्ट्रेशन का काम होता था और और बहुत ही कम समय में रजिस्ट्रेशन मिल जाता था।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में थ्रेसोल्ड लिमिट 20 लाख रुपए की है और कई इस तरह के स्टार्टअप होते हैं, जहां पर पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने पर ही व्यवसाय शुरू हो पाता है। राजस्थान स्टेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन सेल महीनो तक रजिस्ट्रेशन को लटका कर रखती है। परिणाम स्वरूप प्रदेश के नए व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

इसके पलट केंद्रीय रजिस्ट्रेशन सेल लगभग 72 घंटे में नया जीएसटी नंबर जारी कर देती है। जब कोई डीलर नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई करता है तो अनुपातिक दृष्टि से केंद्र और राज्यों के पास फाइल जाती है।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन रूल्स के हिसाब से 7 कार्य दिवस में रजिस्ट्रेशन जारी करना होता है या कमी पूर्ति के लिए नोटिस देना होता है। स्टेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन सेल बिना किसी वजह के रजिस्ट्रेशन जारी नहीं करती है और कई प्रकार की अनर्गल आपत्तियां लगाकर रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर देती है।

टैक्स बार एसोसिएशन कोटा के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट राजकुमार विजय ने उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी को पत्र लिखकर और ट्वीट करके इस समस्या से अवगत कराया है। उनसे कहा गया है कि एक हेल्पलाइन की भी शुरुआत होनी चाहिए, जहां व्यापारी संपर्क करके स्थिति की जानकारी ले सकें।