नई दिल्ली। इनकम टैक्स पे करना हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर आपकी सालाना आय भारत सरकार द्वारा तय किए गए टैक्स स्लैब के अंदर आती है तो आपको टैक्स भरना पड़ता है। इनकम टैक्स को अब ऑनलाइन पे करना काफी आसान और सुविधाजनक है। अगर आप भी इनकम टैक्स ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो हमारी स्टेप-बाय-स्टेप गाइड को फॉलो करें।
ध्यान रखें ये बातें:
-इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़िया हो
-पैन, टिन, नेट बैंकिंग डीटेल्स जैसी बेसिक जानकारी पास रखें
यह है ऑनलाइन टैक्स जमा करने का तरीका
- सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर ‘https://www.tin-nsdl.com/’ खोलें और Services सेक्शन पर क्लिक करें
- टैक्स इन्फर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट पर जाएं
- अब ड्रॉप डाउन मेन्यू से e-payment के लिए Pay Taxes Online का ऑप्शन चुनें
- ई-पेमेंट ऑप्शन में जाकर आगे बढ़ें
- सर्विसेज का ऑप्शन चुनें
- अब ITNS 280, ITNS 281, ITNS 282, ITNS 283, ITNS 284 या फॉर्म 26 डिमांड पेमेंट (प्रॉपर्टी की बिक्री के लिए सिर्फ TDS)में से अपनी जरूरत के हिसाब से चालान का विकल्प चुनें।
- अपनी जरूरत के हिसाब से चालान फॉर्म चुनें
- अब PAN/TAN (जरूरत के हिसाब से) और दूसरी जरूरी चालान डीटेल्स भरें। नाम, अड्रेस और बैंक का नाम दें जिसके जरिए पेमेंट की जाी है और फिर Submit कर दें।
दिखेगा कन्फर्मेशन मेसेज
- सबमिशन के बाद टैक्सपेयर के नाम के साथ एक कन्फर्मेशन मेसेज दिखेगा।
- अब, आप उस बैंक के नेट-बैंकिंग पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जिसे आपने सिलेक्ट किया है।
- अब अपने नेटबैंकिंग यूजरनेम और पासवर्ड के साथ लॉगइन करें, पेमेंट डीटेल्स एंटर करें और पेमेंट करें
- पेमेंट सफल होने के बाद वेबसाइट पर र CIN के साथ वेबसाइट एक चालान, पेमेंट डीटेल और बैंक का नाम जारी करेगी।