नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने कहा है कि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सीसीटीवी की निगरानी में ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था होगी। फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस पर रोक लगाने के लिए मोटर वाहन विधेयक 2019 नए प्रावधान किए है। इसके तहत देश में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) को आधार नंबर से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। गडकरी के मुताबिक देश में 30 प्रतिशत ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी हैं।
मोटर वाहन विधेयक 2019 मंगलवार को लोकसभा से पास हो गया है। इसमें बार-बार नियम तोड़ने वाले चालकों का डीएल रद्द करने का भी प्रावधान है। साथ ही वाहन भी छह माह के लिए जब्त किया जा सकता है। शराब पीकर वाहन चलाना, कार र्रेंसग करना, हेलमेट न पहनने, ओवर लोडिंग, मोबाइल पर बात करना और एबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नाबालिग के वाहन चलाने पर वाहन मालिक या अभिभावक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विधेयक में किए गए प्रावधान
- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड बनेगा, जो सड़क सुरक्षा मजबूत करने के उपाय सुझाएगा।
- वाहन खरीद के बाद मकैनिकल-इलेक्ट्रिक खराबी होने पर वाहन इंस्पेक्टर जांच करेंगे।
- हादसे रोकने के लिए टायरों के किनारे रेसिस्टेंट प्रिंट अनिवार्य।
- राजमार्ग की डिजाइन में गड़बड़ी पर निर्माण कंपनी को जुर्माना देना होगा।
- वाहन में मैकेनिकल खराबी पर निर्माता कंपनी को वाहन वापस लेना होगा