रेलवे आपकी कौनसी गलती पर कितना जुर्माना वसूलता है, जानिए

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नई दिल्ली। आपको भी ट्रैन में सफर के दौरान कभी न कभी पेनल्टी या जुर्माना देना पड़ा होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि रेलवे के वह कौनसे नियम हैं, जिनकी पालना नहीं करने पर हमें पेनल्टी देनी पड़ती है।

यह तो सामान्य सी बात है कि ट्रेन में यात्रा करने के लिए टिकट लेना अनिवार्य है। लेकिन कभी कभी जल्दबाजी हम बिना टिकट ट्रैन में चढ़ जाते हैं, ऐसा करने पर रेलवे के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। इस गलती पर भारी दंड भी चुकाना पड़ सकता है।

किस स्थिति में कितना दंड

  • अगर कोई व्यक्ति बिना टिकट ट्रेन से यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो रेलवे के नियमों के मुताबिक उसे छह महीने तक की जेल या अधिकतम 1,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माने की न्यूनतम राशि 250 रुपये है, साथ ही अपराधी द्वारा यात्रा की गई दूरी के टिकट की कीमत भी शामिल है।
  • मान लीजिए आपने स्लीपर कोच का टिकट लिया है और एसी कोच में आप बैठकर यात्रा करते हैं। इस स्थिति में पकड़े जाने पर उस व्यक्ति को एसी कोच के किराए और स्लीपर कोच के किराए के बीच के अंतर जितना पैसा देना होगा। इसके अलावा अतिरिक्त दंड शुक्ल भी टीटीई द्वारा लगाया जा सकता है।
  • अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक करवाया है तो यात्रा के दौरान आपके पास आपकी कोई आईडी यानी पहचान पत्र होना चाहिए। यदि आप अपनी आईडी टीटीई को नहीं देते तो टीटीई आपको बीना टिकट मानकर आपसे दंड वसूल सकता है।
  • अगर कोई ट्रेन में शराब पीकर सफर करता है या सफर के दौरान शराब पीता है तो उसे ट्रेन से उतार दिया जाएगा, इसके अलावा उस व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और छह महीने की जेल भी होगी।
  • अगर आप युवा हैं और बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाते हैं तो आपको न्यूनतम 250 रुपये दंड या अतिरिक्त शुक्ल या दोनों देना पड़ सकता है।
  • भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 141 के अनुसार, जो कोई भी बिना किसी उचित कारण के आपातकालीन चेन खींचकर ट्रेन को रोकता है, उसे एक साल तक की कैद या 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
  • रेलवे के नियमों के मुताबिक किसी को भी ट्रेन में धूम्रपान करने की अनुमति नहीं है और ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • यदि कोई बिना टिकट या अनुमति के रेलवे ट्रैक पार करता है या प्लेटफॉर्म में प्रवेश करता है, तो उसे 1,000 रुपये का जुर्माना या जेल हो सकता है।