नई दिल्ली। मिठाई के डिब्बों की पैकिंग फिल्म से पैकिंग करने पर सख्ती होने जा रही है। भारतीय खाद्य संरक्षा व मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को पैकिंग फिल्म का मिठाई के डिब्बों की पैकिंग में इस्तेमाल पर प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मिठाई कारोबारियों को भी नियमों का स्वयं अनुपालन करने को कहा है।
रोक के बावजूद मिठाई के डिब्बों के आसपास पैकिंग फिल्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस पर सख्ती होने जा रही है। FSSAI ने मिठाई के डिब्बों के आसपास पैकिंग फिल्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और FSSAI के क्षेत्रीय निदेशकों को एक आदेश जारी किया है।
इस आदेश में कहा गया है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 के तहत मिठाई के डिब्बों के चारों ओर पैकिंग या रैपिंग फिल्म के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। इसलिए राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों से कहा गया है कि वे इस रोक का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी और नामित अधिकारी को निर्देश देंगे। ताकि कारोबारियों द्वारा मिठाई के डिब्बों के आसपास पैकिंग में इस पैकिंग फिल्म का इस्तेमाल न किया जा सके।
FSSAI ने संबंधित अधिकारियों को तो पैकिंग फिल्म के इस्तेमाल पर रोक का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा ही है। साथ ही FSSAI ने खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBO) को भी स्वयं ही नियम का अनुपालन कर मिठाई के डिब्बों को पैक करने के लिए किसी भी पैकिंग फिल्म का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए हैं।