वाहन स्क्रैपिंग की प्रक्रिया डिजिटाइज होगी, संशोधित अधिसूचना जारी

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नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने वाहन स्क्रैपिंग सुविधा नियमों के पंजीकरण और कार्यों के लिए संशोधित अधिसूचना जारी की है, जो पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना के लिए प्रक्रिया निर्धारित करती है। ये संशोधन सिस्टम में सभी के लिए वाहन स्क्रैपिंग की प्रक्रिया को सरल और डिजिटाइज करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अगस्त में नेशनल व्हीकल स्कैपिंग पॉलिसी शुरू की थी। नई नीति के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे जाने वाले वाहनों के लिए रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत तक कर छूट प्रदान करेंगे। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी 1 अप्रैल, 2022 से लागू होगी। इस पॉलिसी के अनुसार पर्सनल व्हीकल के लिए 20 साल बाद फिटनेस टेस्ट का प्रावधान है, जबकि कमर्शियल व्हीकल के 15 साल पूरे होने के बाद इसकी आवश्यकता होगी।

क्या है स्क्रैप पॉलिसी?
इस नई स्क्रैप पॉलिसी के मुताबिक 15 और 20 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप (कबाड़) कर दिया जाएगा। कमर्शियल गाड़ी जहां 15 साल बाद कबाड़ घोषित हो सकेगी, वहीं निजी गाड़ी के लिए यह समय 20 साल है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो आपकी 20 साल पुरानी निजी कार को रद्दी माल की तरह कबाड़ी में बेच दिया जाएगा। वाहन मालिकों को तय समय बाद ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर ले जाना होगा। सरकार का दावा है कि स्क्रैपिंग पॉलिसी से वाहन मालिकों का न केवल आर्थिक नुकसान कम होगा, बल्कि उनके जीवन की सुरक्षा हो सकेगी। सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी होगी।

नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नई गाड़ी खरीदते वक्त 5 फीसदी छूट जाएगी। गाड़ी स्क्रैप करने पर कीमत का 4-6 फीसदी मालिक को दिया जाएगा। इसके साथ ही नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के वक्त रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी जाएगी।

रोड टैक्स में मिलेगी छूट?
नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत नई गाड़ी लेने पर रोड टैक्स में 3 साल के लिए 25 फीसदी तक छूट की बात कही गई है। राज्य सरकारें प्राइवेट गाड़ियों पर 25 परसेंट और कमर्शल गाड़ियों पर 15 परसेंट तक छूट दे सकते हैं।