नई दिल्ली। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को जमानत देने वाली अदालत ने कहा है कि उन पर ड्रग्स की खरीद-फरोख्त का आरोप नहीं बनता है। सितंबर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक को सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग केस में अरेस्ट कर लिया था। रिया को 28 दिन जेल में गुजारने के बाद जमानत मिल गई थी, जबकि शौविक की बेल कई बार खारिज हुई थी। हाल ही में स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने शौविक को बेल दी थी। अब एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत ने शौविक पर ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए फाइनेंसिंग के आरोपों को खारिज किया है।
रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने शौविक पर सेक्शन 27A (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकॉट्रोपिक सब्स्टेंसेज एक्ट) के तहत लगे आरोपों को खारिज कर दिया। इस धारा के तहत आरोप साबित होने पर दोषी व्यक्ति को 20 साल तक की जेल हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपी पर सेक्शन 27A के तहत केस लगाया गया है, लेकिन उन पर यह चार्ज लागू नहीं होते। यही नहीं अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए ही यह फैसला लिया है।
दरअसल रिया चक्रवर्ती की बेल को मंजूर करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आरोपों को खारिज किया था। अदालत ने कहा था कि ड्रग्स रखने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति ने अवैध ड्रग तस्करी में हिस्सा लिया था या फिर उसके लिए फाइनेंसिंग की थी। इसी को आधार बनाते हुए स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने शौविक को बेल दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कहा कि आरोप पर सेक्शन 27A लागू नहीं होता। बता दें कि सुशांत राजपूत केस में सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जांच में जुटे हैं।
इसी सिलसिले में एनसीबी ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को अरेस्ट किया था। बता दें कि सुशांत केस को लेकर बॉलिवुड भी दोफाड़ हो गया है। एक तरफ कंगना रनौत, शेखर सुमन जैसे स्टार इसमें फिल्म माफिया का रोल बता रहे हैं। वहीं एक अन्य वर्ग का कहना है कि सुशांत की मौत आत्महत्या के चलते हुई है और उसमें किसी अन्य की कोई भूमिका नहीं है।