नई दिल्ली। अब देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 4.0 के तहत सरकार ने कई तरह की छूट दी है। भारत सरकार ने एक नई वेबसाइट बना दी है जहां देशभर के अलग-अलग राज्यों में यात्रा करने के लिए कोविड ई-परमिट के लिए अप्लाई किया जा सकता है।
http://serviceonline.gov.in/epass/ वेब पेज को नैशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने डिवेलप किया है। बता दें कि अभी इस वेबसाइट पर 17 राज्यों के ई-परमिट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ट्रैवल के लिए लॉकडाउन परमिट पास को ट्रैवल की कुछ निश्चित कैटिगरी के तहत ही ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। इन कैटिगरी में स्टूडेंट्स, जरूरी सर्विसेज प्रोवाइडर, टूरिस्ट, तीर्थयात्री, इमरजेंसी/मेडिकल ट्रैवल और शादी शामिल हैं।
वेबपेज पर दी गई जानकारी के मुताबिक, कोई इंडिविजुअल/ग्रुप इस सर्विस का इस्तेमाल कर मूवमेंट पास के लिए अप्लाई कर सकता है। जो लोग इस सर्विस के जरिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें अनिवार्य जानकारियां देनी होंगी। उन्हें ई-पास के लिए अप्लाई करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी भी जमा कराने की जरूरत होगी। इसके अलावा ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए एक ऐक्टिव मोबाइल नंबर भी जरूरी है।
वेब पेज पर एक बार ऐप्लिकेशन सबमिट करने के बाद आवेदक को एक रेफ्रेंस नंबर मिलता है। जिसे आवेदक ऐप्लिकेशन स्टेटस ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पास जारी किया जाता है तो इस पर आवेदक का नाम, पता, वैलिडिटी और QR कोड रहता है। पास जारी होने के बाद आवेदक के पास यात्रा करते समय सॉफ्ट या हार्ड कॉपी होनी चाहिए ताकि जब सुरक्षाकर्मी ई-पास के बारे में पूछें तो आप उन्हें दिखा सकें।