कंगना-BMC केस/ राउत को बताना होगा कि किसे कहा हरामखोर: मुंबई हाईकोर्ट

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मुंबई। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर तोड़े जाने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में तीखी बहस हुई। कोर्ट की सुनवाई के दौरान विवादित शब्द ‘हरामखोर’ भी गूंजा। इस पर कोर्ट ने कहा कि संजय राउत को यह बताना होगा कि उन्होंने यह शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया था। कोर्ट की सुनवाई 3 बजे दोबारा शुरू हो गई है।

कोर्ट ने कंगना रनौत के वकील को बीएमसी की कार्रवाई से जुड़ी फाइल और संजय राउत के दोनों इंटरव्यू के क्लिप लाने को कहा। इससे पहले कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर बीएमसी के वकील ने कहा, ‘कंगना कहती हैं कि यह सब उनके 5 सितंबर वाले ट्वीट की वजह से हुआ तो वह ट्वीट क्या था कोर्ट के सामने पेश किया जाए ताकि टाइमिंग का पता लग सकें।’

कोर्ट में सुनाई राउत की विवादित ऑडियो क्लिप
कंगना के वकील ने इस पर कहा, ‘कंगना ने सरकार के खिलाफ कुछ बयान दिए थे और उनके एक ट्वीट पर संजय राउत की बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई थी। राउत ने कहा था कि कंगना को सबक सिखाना होगा।’ साथ ही कोर्ट में कंगना के वकील बिरेंद्र सराफ ने संजय राउत के उस बयान का विडियो क्लिप प्ले किया जिसमें उन्होंने ‘हरामखोर’ शब्द बोला था।

कोर्ट ने पूछा- क्या राउत का बयान रेकॉर्ड कर सकते हैं?
इस पर संजय राउत के वकील ने कहा, ‘मेरे क्लायंट ने किसी का नाम नहीं लिया। कोर्ट ने राउत के वकील प्रदीप थोराट से पूछा, ‘अगर संजय राउत कह रहें हैं कि उन्होंने कंगना के लिए यह शब्द इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या हम इस बयान को रेकॉर्ड कर सकते हैं?’ राउत के वकील बोले, ‘मैं इसपर अपना एफिडेविट कल फाइल करूंगा।’

2 करोड़ के मुआवजे पर क्यो बोली कोर्ट
वहीं बीएमसी-कंगना सुनवाई पर 2 करोड़ का मुआवजा की मांग पर कंगना के वकील ने कहा, ‘जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। अगर कोर्ट चाहे तो किसी को भेजकर नुकसान का जायजा ले सकती हैं।’