कोटा। शहर में शनिवार को मिठाइयों व राखी की दुकानें सुबह 8 से रात 10 बजे तक खुल सकेंगी। इस संबंध में शुक्रवार को जिला कलक्टर उज्जवल राठौड़ ने संशोधित आदेश जारी किए हैं।
जिला कलक्टर ने नागरिकों के अनुरोध एवं त्योहारों के मद्देनजर रविवार को नगर निगम क्षेत्र में समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं दुकानों के खोले जाने और आमजन की आवाजाही पर पूर्णत: प्रतिबंध रखने के आदेश और अन्य दिवसों में दुकानें सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खोलने के आदेश में शिथिलता प्रदान करते हुए संशोधित आदेश जारी किया है।
इस संशोधित आदेश के अनुसार 1 अगस्त को नगर निगम क्षेत्र में मिठाई की दुकानें एवं राखी की दुकानें सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुली रह सकेंगी। शेष आदेश यथावत रहेगा।गुमानपुरा दुकानदार संघ के अध्यक्ष संजय शर्मा के साथ व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता को त्योहारी सीजन में दुकानें खोलने के संबंध में ज्ञापन दिया।
इसमें उन्होंने मांग की कि जिला प्रशासन ने रविवार को लॉक डाउन की घोषणा कर दी है। अत: राखी के त्योहार के चलते शनिवार को मिठाई-नमकीन आदि की दुकानों को रात दस बजे तक खोलने की अनुमति जिला प्रशासन से दिलाई जाए। दत्ता ने व्यापारियों की मांग से जिला कलक्टर को अवगत कराया। ।