नई दिल्ली। Demat Account Nominee: पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने मौजूदा ट्रेडिंग और डीमैट खाताधारकों के लिए नामांकन का विकल्प उपलब्ध कराने या नामांकन से बाहर होने की समयसीमा को बढ़ा दिया है। अब इसके लिए सितंबर के अंत तक का समय रखा गया है। वहीं, पहले यह समय सीमा 31 मार्च, 2023 रखी गई थी।
सेबी के एक परिपत्र में कहा गया है कि ट्रेडिंग के साथ-साथ डीमैट खातों के मूल्यांकन के आधार पर नामांकन विवरण का विकल्प प्रस्तुत करने के समय को बढ़ा दिया गया है और हितधारकों से प्राप्त अपीलों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही, खातों को फ्रीज करने के प्रावधान 31 मार्च, 2023 के बजाय 30 सितंबर, 2023 से लागू होंगे।
जानकारी के लिए बता दें कि 31 मार्च, 2023 से पहले इसकी समय सीमा 31 मार्च, 2022 रखी गई थी, जिसमें विफल रहने पर ट्रेडिंग और डीमैट खातों को डेबिट के लिए फ्रीज कर दिया गया होता। हालांकि, खाताधारकों को ध्यान में रखते हुए इस तारीख को एक साल के लिए आगे बढ़ा गया गया था। अब फिर से इसे कुछ महीनों के लिए आगे किया गया है।
जो निवेशक 1 अक्टूबर, 2021 से नए ट्रेडिंग और डीमैट खाते खोल रहे हैं, उनके पास घोषणा पत्र के माध्यम से नामांकन प्रदान करने या नामांकन से बाहर निकलने का विकल्प दिया जा रहा है। इसके माध्यम से ग्राहक अपने नामांकन का विकल्प प्रदान कर सकता है।
सेबी ने वैसे ग्राहकों जिनके अकाउंट में नामांकन का विकल्प नहीं दिया गया था, उनके यूसीसी/डीमैट खातों में ईमेल और एसएमएस के माध्यम से मैसेज भेजकर ‘नामांकन का विकल्प’ अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित किया है। साथ ही इसके लिए स्टॉक ब्रोकरों और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की सहायता भी ली गई है।