नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एनएमसी अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया है, जिसके तहत एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए ‘नेशनल एग्जिट टेस्ट’ (NEXT) आयोजित करने की समय सीमा सितंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है।
हालांकि, अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि एनईएक्सटी परीक्षा 2023 में नहीं होगी, लेकिन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) अधिनियम की धारा-59 को लागू करते हुए 23 सितंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि परीक्षा आयोजित करने के लिए नियम अभी तैयार किए जाने हैं और परीक्षा प्रकोष्ठ के गठन की प्रक्रिया भी जारी है।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम के तहत आयोग को अंतिम वर्ष के लिए सामान्य स्नातक चिकित्सा परीक्षा आयोजित करनी होती है। यह अधिनियम सितंबर 2020 में लागू हुआ था। एनईएक्सटी एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए होने वाली एक सामान्य योग्यता परीक्षा होगी, जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति का अभ्यास करने के लिए एक लाइसेंस परीक्षा, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए योग्यता-आधारित प्रवेश परीक्षा और भारत में अभ्यास करने के इच्छुक विदेशी चिकित्सा स्नातकों के लिए एक स्क्रीनिंग परीक्षा के रूप में काम करेगी।
अधिसूचना में कहा गया है कि ”लगभग दो साल बीत जाने के बाद भी इस मामले में नियम नहीं बनाए गए हैं और परीक्षा प्रकोष्ठ का गठन भी प्रक्रियाधीन है।” इसमें कहा गया है, ”इसलिए अब केंद्र सरकार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम-2019 की धारा-59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह आदेश देती है।”
इस आदेश को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग पहला (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2022 कहा जा सकता है और यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा। अधिसूचना में कहा गया है, ”अधिनियम की धारा-15 की उप-धारा (3) में ‘तीन वर्ष’ शब्द के स्थान पर ‘चार वर्ष’ शब्द किया जाएगा।”
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) आमतौर पर हर साल अप्रैल या मई के आसपास आयोजित की जाती है और चूंकि एनईएक्सटी को नीट-पीजी की जगह लेनी है, लिहाजा यह परीक्षा अप्रैल या मई महीने में आयोजित की जाएगी।