देरी से ITR दाखिल करने के लिए अब मिलेगा मात्र 1 मौका, जानिए नया नियम

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नई दिल्ली। सरकार ने देरी से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के नियमों में बदलाव कर दिया है। इन बदलावों के बाद अब टैक्सपेयर्स को देरी से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए केवल एक मौका मिलेगा। सरकार ने फाइनेंस बिल 2021 में संशोधन के जरिए यह बदलाव किया है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा।

अभी मिलते हैं दो मौके
मौजूदा समय में टैक्सपेयर्स को देरी से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए दो मौके मिलते हैं। असेसमेंट ईयर में मार्च के अंत तक रिटर्न दाखिल करने पर कोई फीस नहीं होती है। अगले वित्त वर्ष में दिसंबर के अंत तक रिटर्न दाखिल करने पर 5 हजार रुपए की लेट फीस देनी होती है। जबकि 10 हजार रुपए की लेट फीस के साथ अगले साल मार्च अंत तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा सकता है।

यह होगा नया नियम
1 अप्रैल से देरी से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के नियम बदल जाएंगे। अप्रैल से टैक्सपेयर को पिछले वित्त वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए चालू असेसमेंट ईयर में मार्च अंत तक का मौका नहीं मिलेगा। अब टैक्सपेयर केवल दिसंबर तक 5 हजार रुपए की लेट फीस के साथ रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। 10 हजार रुपए की लेट फीस के साथ रिटर्न दाखिल करने के विकल्प को खत्म कर दिया गया है। हालांकि, 5 लाख रुपए तक की आय वालों को 1 हजार रुपए की लेट फीस के साथ रिटर्न दाखिल करने का विकल्प मिलता रहेगा।

इसलिए किया गया बदलाव
रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को जल्द से जल्द निपटाने के मकसद से इस बदलाव को किया गया है। रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया जल्द निपटने से योग्य टैक्सपेयर्स को रिफंड भी तेजी से जारी किया जा सकेगा। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार समय-समय पर बदलाव करती रहती है। सरकार का मकसद इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया को आसान और सुविधाजनक बनाना है।

पैन से आधार लिंक कराने में देरी पर देना होगा जुर्माना
फाइनेंस बिल-2021 में पैन से आधार को लिंक नहीं कराने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नए नियमों के मुताबिक, 31 मार्च 2021 तक पैन से आधार को लिंक नहीं कराने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में नया सेक्शन 234H जोड़कर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।