लॉकडाउन में शादी समारोह से पहले SDM से अनुमति लेने की अनिवार्यता खत्म

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जयपुर। लॉकडाउन 4.0 ( lockdown 4.0 ) की गाइडलाइन अपने हिसाब से तय कर सकने से राज्यों की केन्द्रीय गृह मंत्रालय ( Union Home Ministry ) की ओर से मिली छूट के बाद राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन के बीच में कई तरह की राहत दी हैं।

इसी क्रम में राज्य सरकार ने अब शादी समारोह ( wedding ceremony ) को लेकर अपने पूर्व में जारी निर्देशों में बदलाव किया है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने लॉकडाउन की पूर्व में जारी की गई गाइडलाइन में कुछ बदलाव करते हुए इसके क्रियान्वयन को लेकर आदेश जारी किए हैं।

एसीएस राजीव स्वरूप की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब शादी समारोह के आयोजन से पहले संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त करने संबंधी निर्देशों में बदलाव करके राहत दी गई है। गृह विभाग के आदेश के मुताबिक अब शादी समारोह से पहले एसडीएम से अनुमति लेने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ शादी समारोह की पूर्व सूचना ही एसडीएम को देनी होगी।

इस बदलाव के बाद शादी समारोह के आयोजन के लिए एसडीएम की अनुमति मिलने का इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। यह आदेश कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों के लिए जारी किया गया है। हालांकि शादी समारोह को लेकर गृह विभाग के पूर्व में जारी दिशा निर्देशों की पालना अभी भी करनी होगी।

आपको बता दें कि गृह विभाग ने कोरोना संकट को लेकर पूर्व में जारी लॉकडाउन की गाइडलाइन में ये निर्देश दे रखे हैं कि शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो पाएंगे। समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के साथ सुरक्षा से जुड़े अन्य उपाय भी करने होंगे। अगर विवाह समारोह में 50 से ज्यादा लोग एकत्रित होंगे तो ऐसी स्थिति में निर्देशों की अवहेलना करने पर सरकार ने 10 हजार रुपए का जुर्माना भी तय कर रखा है।