सात भगोड़े आर्थिक अपराधियों की 14,461 करोड़ की संपत्तियां जब्त

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नयी दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि भगोड़ा आर्थिक अधिनियम-2018 के तहत जिन सात व्यक्तियों के खिलाफ आवेदन दाखिल किए गए उनके संदर्भ में 14,461 करोड़ रुपये की संपत्तियों की कुर्की/जब्ती की कार्रवाई की गई है। लोकसभा में शिशिर कुमार अधिकारी के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने यह जानकारी दी ।

उन्होंने कहा, ‘‘प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सक्षम अदालत में सात व्यक्तियों के विरूद्ध भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम-2018 के अंतर्गत सात आवेदन दाखिल किए गए। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम-2018 के अंतर्गत किसी परिसंपत्ति को जब्त नहीं किया गया।’’ सिंह ने कहा, ‘‘ यद्यपि, इन सात व्यक्तियों के संदर्भ में धनशोधन निवारण अधिनियम-2002 के तहत 14,461 करोड़ रुपये की संपत्तियों की कुर्की/जब्ती की गई है। ’’