नई दिल्ली। रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है। अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आप 31 दिसंबर तक पेनल्टी के साथ रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई टैक्सपेयर्स को मैसेज शेयर किया है।
जिन करदाता ने इस कारेबारी साल में हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किया है उनपर आयकर विभाग की नजर है। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करने वाले करदाता को आयकर विभाग द्वारा मैसेज भेजा जा रहा है। आयकर विभाग ने इसको लेकर एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट किया है।
आयकर विभाग हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन को लेकर कई करदाता को मैसेज भेज रहे हैं। विभाग एसएमएस के जरिये करदाता को सलाह दे रहा है। कई लोग इस मैसेज को नोटिस समझ रहे हैं जबकि आपको बता दें कि यह नोटिस नहीं है बल्कि विभाग द्वारा सलाह दिया जा रहा है। विभाग करदाता को समय पर रिवाइज रिटर्न फाइल करने की सलाह दे रहा है।
विभाग ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि टैक्सपेयर्स विभाग के अधिकारिक पोर्टल पर फीडबैक ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके अलावा करदाता रिटर्न को संशोधित भी कर सकते हैं।अगर आपके पास भी आईटीडी (ITD) का मैसेज आया है तो आपको सबसे पहले एआईएस (AIS) निकालना होगा। इसके बाद आप एआईएस को रिटर्न से मैच करें। कोई मिसमैच होता है तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप आयकर विभाग के अधिकारिक पोर्टल पर Compliance Portal पर जवाब दे सकते हैं।
Compliance Portal पर जवाब देने के लिए आपको ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in/) पर लॉग-इन करना है। इसके बाद आपको पेंडिंग एक्शन पर जाकर Compliance को सेलेक्ट करना है। अब आप यहां ‘e-Campaign Tab’पर क्लिक करने के बाद हाई-वैल्यू ट्रांजेक्शन शो होगा। यहां आप इन ट्रांजेक्शन के लिए जवाब डाल सकते हैं।