सर्विस टैक्स एवं एक्साइज से जुड़े विवादित मामलों में पेनल्टी और ब्याज माफ़

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  • केंद्र सरकार ने घोषित की ‘सबका विश्वास स्कीम’
  • 31 दिसम्बर 2019 से पहले सम्पूर्ण छूट का लाभ उठाएं

कोटा। केंद्र सरकार ने सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए सबका विश्वास योजना को शुरू किया है। वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा शुरू की गई है। जिसका लाभ कोई भी सर्विस टैक्स एवं एक्साइज में पंजीकृत/अपंजीकृत उद्यमी एवं सेवा प्रदाता उठा सकता है। यह स्कीम 31 दिसम्बर 2019 तक जारी रहेगी।

सीजीएसटी (CGST )के सहायक आयुक्त अशोक जेठवा ने बताया कि केंद्रीय बजट 2019-20 में वित्त मंत्री ने करदाताओं के सर्विस टैक्स एवं एक्साइज से जुड़े लम्बित विवादों के निपटारे के लिए सबका विश्वास स्कीम की घोषणा की थी। इस योजना को अब अधिसूचित कर दिया गया है और यह 1 सितंबर 2019 से शुरू हो चुकी है।

सबका विश्वास योजना के तहत उपलब्ध राहत

  • योजना के अंतर्गत न्यायिक या अपील में लंबित सभी मामलो में 50 लाख या इससे कम टैक्स के मामले में 70 प्रतिशत की राहत और 50 लाख से अधिक के मामलो में 50 प्रतिशत की राहत मिलेगी।
  • यह छूट जांच और लेखा परीक्षण के अंतर्गत चल रहे ऐसे मामलो में जहां टैक्स परिमाणित कर ली गई हो और संबधित पक्ष को सूचित कर दी गई हो, या विवरण में 30 जून,2019 या उससे पहले स्वीकार कर लिया गया हो, में मिलेगी।
  • टैक्स डिमांड के मामले में जहां अपील लंबित न हो उन मामलो में 50 लाख या उससे कम की स्थिति में 60 प्रतिशत की राहत और 50 लाख से अधिक की स्थिति में 40 प्रतिशत की राहत दी जाएगी।
  • स्वैच्छिक घोषणा की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को केवल टैक्स की पूर्ण राशि देनी होगी।

सबका विश्वास-विरासत विवाद निपटान योजना के लाभ

  1. दंड, ब्याज और जुर्माना की कुल छूट।
  2. अभियोजन से प्रतिरक्षा।
  3. उन सभी मामलों में जहां समय अवधि समाप्त होने से पहले करदाता द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई है।
  4. किसी भी अपीलीय फोरम में किसी भी प्रकार का कर विवाद जिसे अंतिम रूप मिल गया है।
  5. करदाता ने 30-06-2019 को या उससे पहले दाखिल रिटर्न में कर दायित्व स्वीकार किया है।
  6. विवाद समाधान का लक्ष्य अब GST में सम्मिलित केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर के बकाया मामलों का समाधान।
  7. करदाता को कुछ निश्चित छूट के साथ बकाया कर देने का अवसर प्रदान किया जाएगा और करदाता कानून के अंतर्गत किसी भी अन्य प्रभाव से मुक्त रखा जाएगा।
  8. विश्वास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा।
  9. आवदेन के लिए यहां पर क्लिक करें ।(https://cbic-gst.gov.in/)
  10. स्कीम से संबंधित जानकारी के लिए संभागीय कार्यालय के फ़ोन नंबर 0744 -2504186 या 2500211 पर संपर्क सकते हैं।