नौकरी में नोटिस पीरियड पूरा नहीं किया तो कर्मचारी को देय राशि पर भरना होगा GST

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नई दिल्ली। नोटिस पीरियड को पूरा किए बिना कंपनी की नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारी को नोटिस पीरियड की बची हुई अवधि के लिए कंपनी को एक कुछ रकम का भुगतान करना होता है। अब यह भी जान लीजिए कि इस रकम के अलावा ऐसे कर्मचारी को सरकार को 18 फीसदी GST भी भरना होगा। गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने एक फैसले में कहा कि नोटिस पीरियड को पूरा किए बिना कंपनी की नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारी को बची हुई अवधि के लिए कंपनी को वेतन राशि का भुगतान करने के साथ 18 फीसदी का वस्तु एवं सेवा कर (GST) भी भरना होगा।

कंपनी कर्मचारी के अप्पॉइंटमेंट लेटर पर एक नोटिस पीरियड का उल्लेख कर सकती है। नोटिस पीरियड जितने दिनों का होता है, कर्मचारी को नौकरी छोड़ने से उतने दिन पहले इस्तीफा देना होता है। यदि किसी कर्मचारी का नोटिस पीरियड 2 महीने का है और वह कर्मचारी इस्तीफा देने के बाद सिर्फ एक महीने ही काम करता है, तो बचे हुए दूसरे महीने के वेतन की राशि कंपनी उल्टे कर्मचारी से वसूल करती है। यदि यह रकम 1,00,000 रुपए है, तो गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने एक फैसले के मुताबिक कर्मचारी को 18 फीसदी GST के साथ कुल 1,18,000 रुपए देना होगा।

अहमदाबाद की कंपनी अमनील फार्मास्यूटिकल्स से जुड़े एक मामले में फैसला देते हुए गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने यह बात कही। कंपनी के एक कर्मचारी ने इस मामले में एडवांस रूलिंग की मांग की थी। इस मामले में 3 महीने का नोटिस पीरियड था।