दुर्घटना में मौत पर अब परिजनों को मिलेंगे 15 लाख रुपये, जानिए कैसे

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मुंबई।अब सभी मोटर पॉलिसी में पर्सनल ऐक्सिडेंट प्रोटेक्शन को शामिल किया जाएगा जिसके तहत मालिक और ड्राइवर का 15 लाख का बीमा होगा। अगर ऐक्सिडेंट में मालिक या ड्राइवर की मौत हो जाती है तो उनके परिवार को 15 लाख रुपये मिलेंगे।

इस कदम का उद्देश्य ऐक्सिडेंट में मारे गए लोगों के परिवार की सहायता करना है। अकसर दुपहिया वाहन सवारों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। IRDAI ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि 750 रुपये के अतिरिक्त प्रीमियम पर इस पर्सनल इंश्योरेंस को अनिवार्य किया जाए।

इंश्योरेंस रेगुलेटर ने मद्रास हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए यह कदम उठाया है। कंपनियों के पास इन निर्देशों के पालन करने का 25 अक्टूबर तक समय है।

कितना है कवर?
वर्तमान में दुपहिया वाहनों पर 1 लाख और कमर्शल कार पर 2 लाख का पर्सनल इंश्योरेंस दिया जाता है। कार के लिए 100 रुपये का प्रीमियम है। यात्रियों के लिए भी वैकल्पिक रूप से पर्सनल इंश्योरेंस उपलब्ध है। कई कंपनियां अडिशनल प्रीमियम पर ज्यादा कवर भी देती हैं।

नए नियम
अब IRDAI ने कंपनियों से कहा है कि गाड़ी के मालिक और ड्राइवर को 15 लाख का कवर अनिवार्य रूप से दिया जाए। इसका प्रीमियम 750 रुपये सालाना होगा। कंपनियां इससे ज्यादा का कवर भी दे सकती हैं लेकिन कम से कम 15 लाख जरूर होना चाहिए।

क्या होता है कवर
पर्सनल ऐक्सिडेंट कवर मोटर इंश्योरेंस के साथ अनिवार्य होता है। अगर मोटर का इंश्योरेंस है और ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वह कवर का हकदार होता है। यह कवर ड्राइवर और गाड़ी के मालिक दोनों को मिलता है। अगर मालिक गाड़ी न भी चला रहा हो तो भी वह कवर का हकदार है। PAC में न केवल मौत का कवर होता है बल्कि डिसैबिलिटी होने पर भी इसका फायदा मिलता है।