ट्रैन टिकट कैंसिल कराने के नियम, गलती की तो नहीं मिलेगा रिफंड

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नई दिल्ली। Train Ticket Cancellation Rules: शादियों के सीजन के चलते काफी लोगों को कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा है। नतीजतन लोग अपना वेटिंग टिकट कैंसल करने के लिए मजबूर हैं। वहीं कुछ लोग अपना कन्फर्म टिकट अपने निजी कारणों से कैंसल कर देते हैं।

अगर आप अपने वेटिंग टिकट या कन्फर्म टिकट किसी भी कारणों से कैंसिल करवाने का सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको आईआरसीटीसी के कैंसिलेशन और रिफंड रूल के बारे में पता होना चाहिए ताकी आपको कम पैसे का नुकसान हो।

दो कैटेगरी में कैंसिल होते हैं टिकट
भारतीय रेलवे में टिकट बुक करने के लिए आधिकारिक ऐप या वेबसाइट IRCTC है या फिर आप रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर आप टिकट बुक करवा सकते हैं।

आईआरसीटीसी ई-टिकटों के कैंसिल होने पर दो कैटेगरी में रिफंड देता है। पहला ‘चार्ट तैयार करने से पहले’ और दूसरी ‘चार्ट तैयार करने के बाद’। दोनों कैटेगरी में अगल-अगल रिफंड की प्रक्रिया है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए।

चार्ट तैयार होने से पहले के क्या हैं नियम?
ट्रेन के समय से 48 घंटे पहले में विभिन्न कोच के लिए अलग-अलग चार्ज काटा जाता है।

1st AC/एक्जीक्यूटिव क्लास के लिए 240 रुपये काटे जाते हैं
2nd AC के लिए 200 रुपये काटे जाते हैं।
3rd AC के लिए 180 रुपये काटे जाते हैं।
स्लीपर क्लास के लिए 120 रुपये काटे जाते हैं।
सेकेंड क्लास के लिए 60 रुपये काटे जाते हैं।