मिडिल बर्थ उपयोग को लेकर कोटा रेल मंडल ने जारी की यात्री एडवाइजरी
कोटा। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल द्वारा आरक्षित श्रेणी के कोचों में मिडिल बर्थ के उपयोग को लेकर यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे रेलवे बोर्ड के निर्धारित नियमों का पालन करते हुए सहयात्रियों के साथ शांतिपूर्ण और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करें।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि रेलवे बोर्ड के कमर्शियल सर्कुलर संख्या 60/2017 के अनुसार आरक्षित कोचों में मिडिल बर्थ केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही खोली जा सकती है। सुबह 6 बजे के पश्चात मिडिल बर्थ को बंद रखना अनिवार्य है, जिससे लोअर बर्थ पर आरक्षित यात्री आराम से बैठ सकें। विवाद की स्थिति में यात्रा टिकट परीक्षक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह रेलवे के आधिकारिक नियम लागू करे।
श्री जैन ने यह भी बताया कि ट्रेनों में विभिन्न बर्थों के उपयोग संबंधी नियम स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं। लोअर बर्थ धारक यात्री को दिन के समय अपनी सीट अन्य सहयात्रियों के साथ साझा करनी होती है, जबकि अपर बर्थ धारक यात्री पूरे दिन अपनी बर्थ का उपयोग आराम के लिए कर सकता है। साइड लोअर बर्थ पर आरएसी यात्री के साथ सीट साझा करने की व्यवस्था लागू हो सकती है, जबकि साइड अपर बर्थ धारक यात्री रात के समय अपनी बर्थ पर जाने के लिए बाध्य रहेगा।
उन्होंने यात्रियों से अपील की कि यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, बीमार यात्रियों एवं गर्भवती महिलाओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखें तथा आपसी सहयोग एवं सौहार्द बनाए रखें।
जानकारी के अभाव में होने वाले अनावश्यक विवादों से बचने के लिए यात्री रेलवे के इन नियमों से भली-भाँति परिचित हों। ट्रेनों से संबंधित अद्यतन जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in अथवा एनटीईएस ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

