जो नौकरीपेशा टैक्स के दायरे में नहीं आते, उनका TDS नहीं कटेगा

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नई दिल्ली। नौकरीपेशा लोगों और पेंशनभोगियों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। अब केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए इन्‍हें टीडीएस में रियायत दी है। नए नियमों के अनुसार इन वर्गों के जो लोग अभी टैक्स के दायरे में नहीं आते, उन्हें टीडीएस नहीं कटाना पड़ेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है। इस निर्णय से देश भर के लाखों वेतनिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधे तौर पर फायदा होगा।

सर्कुलर में वेतन पाने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों से सालाना आमदनी की गणना करने को कहा गया है। सकल आय पर मिलने वाली कटौतियां, छूट व राहत को इसमें से घटाने पर यदि कर योग्य आय बनती है तो कार्मिक 12 समान किस्तों में टीडीएस की अदायगी कर सकेंगे। कर योग्य आय यदि छूट सीमा के दायरे में है तो टीडीएस कटौती नहीं करानी पड़ेगी।

अब तक सामान्य कर्मियों का वेतन ढाई लाख रुपये, वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन तीन लाख और अति वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन पांच लाख रुपये से ज्यादा होने पर नियोक्ता के स्तर से टीडीएस कटौती कर ली जाती थी।

टैक्स एवं वित्त सलाहकार डॉ. पवन जायसवाल ने कहा कि सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 192 में वेतन से टीडीएस कटौती के नियमों में परिवर्तन किया है। इसका लाभ बड़ी संख्या में वेतन और पेंशन पाने वालों को मिलेगा।

नए नियम के बाद अब यह होगा बदलाव
विभिन्न प्रकार की राहत, छूट और कटौती इसमें शामिल नहीं थी लेकिन, अब सर्कुलर में स्पष्ट कर दिया गया है कि सालाना आय में राहत, छूट और कटौती को घटाने के बाद ही टीडीएस की कटौती की जानी है। राष्ट्रीयकृत बैंकों से पेंशन पाने वालों को भी यह सुविधा मिलेगी। आयकर अधिकारियों ने बताया कि उनके पास यह सर्कुलर पांच मार्च को पहुंचा है।