Jeevan Pramaan: क्या बिना आधार जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट, जानिये कैसे

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नई दिल्ली। अगर आप पेंशन लेते हैं और आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेंशन जारी रखने के लिए हर मामले में आधार कार्ड जरूरी नहीं होता। हालांकि, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण जमा करने के लिए आधार आधारित पहचान की जरूरत पड़ती है।

ऐसे में जिन पेंशनर्स के पास आधार नहीं है, वह दूसरे तरीकों से भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यह तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि आप केंद्र सरकार की पेंशन लेते हैं या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से पेंशन ले रहे हैं।

सरकार की डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस जीवन प्रमाण के जरिए पेंशनर्स घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान का इस्तेमाल होता है। इसमें फिंगरप्रिंट, आंखों की पुतली या फेस ऑथेंटिकेशन की मदद ली जा सकती है।

अगर आपके पास आधार नहीं है, तो आप इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। इसके लिए दूसरे ऑप्शन भी उपलब्ध हैं।

केंद्र सरकार से पेंशन पाने वाले लोग अपने पेंशन भुगतान प्राधिकरण (Pension Disbursing Agency – PDA) के सामने खुद उपस्थित होकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यह एजेंसी आमतौर पर बैंक या संबंधित पेंशन का ऑफिस होता है।

अगर बीमारी या शारीरिक परेशानी के कारण पेंशनर्स खुद वहां नहीं जा सकता, तो निर्धारित अधिकारी से प्रमाणित लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का विकल्प भी उपलब्ध हो सकता है। इसके लिए अपने बैंक या पेंशन ऑफिस से जरूरी नियमों की जानकारी लेनी होगी।

EPS पेंशनर्स के लिए क्या है विकल्प?
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन पाने वालों के लिए भी दूसरा रास्ता मौजूद है। ऐसे पेंशनर्स अपने पेंशन देने वाले बैंक के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट या नॉन-रीमैरिज सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसे बैंक मैनेजर या गैजेट्ड ऑफिसर से प्रमाणित कराने की जरूरत हो सकती है। इस प्रोसेस में डिजिटल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं है। हालांकि, अपने पेंशन खाते के हिसाब से लागू नियमों को वैरिफाई जरूर करें।

घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आधार जरूरी?
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) की डोरस्टेप सर्विस के जरिए घर पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने की सुविधा मिलती है। लेकिन इसके लिए आधार, मोबाइल नंबर और पीडीए के पास आधार का पहले से रजिस्टर होना जरूरी है। इसलिए जिनके पास आधार नहीं है, उनके लिए यह विकल्प उपयोगी नहीं होगा।

कब जमा करना होता है लाइफ सर्टिफिकेट?
केंद्र सरकार के पेंशनर्स को आम तौर पर हर साल नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स इसे 1 अक्टूबर से जमा कर सकते हैं। वहीं, ईपीएस पेंशनर्स को आम तौर पर पिछले लाइफ सर्टिफिकेट के जमा होने के बाद 12 महीने के अंदर नया प्रमाण पत्र देना होता है।