GSTR 9 अंतिम तिथि 31 अगस्त तक नहीं भरने वालों को लगेगी पेनल्टी

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कोटा। GSTR 9 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। अंतिम तिथि तक नहीं भरने वालों को पेनल्टी लगेगी। वहीं गुड्स एंड सर्विस टैक्स विभाग (CGST) छह माह या इससे अधिक समय से GSTR 3 B दाखिल नहीं करने वाले ट्रेडर्स एवं सर्विस प्रोवाइडर के जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई करेगा।

केंद्रीय गुड्स एंड सर्विस टैक्स (CGST ) विभाग के सहायक आयुक्त अनिरूद्ध ने lendennews.com को बताया कि GSTR 9 सभी को भरना जरूरी है। जिसने भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, चाहे वह कम्पोजिशन स्कीम में ही रजिस्टर्ड हो। कोटा संभाग में लम्बे समय से GSTR 3B रिटर्न नहीं भरने वाले करीब 1700 ट्रेडर्स एवं सर्विस प्रोवाइडर को सेक्शन 46 के तहत नोटिस जारी किये हैं।

उन्होंने बताया कि गुड्स में 40 लाख तक और सर्विसेज में 20 लाख तक के टर्न ओवर तक छूट है। परन्तु जिस गुड्स और सर्विस प्रोवाइडर ने भी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, चाहे उसका टैक्स छूट सीमा से कम हो उसे रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। यदि छूट सीमा से कम टर्न ओवर है तो ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर (कैंसिल) करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि गुड्स में 40 लाख तक के टर्नओवर वालों को और सर्विस टैक्स में 20 लाख तक के टर्न ओवर वालों को छूट है।

उन्होंने बताया कि जिन ट्रेडर्स या सर्विस प्रोवाइडर ने जीएसटी में रजिट्रेशन ले रखा है और लम्बे समय से टैक्स जमा नहीं करा रहे हैं तो विभाग अपनी ओर से नॉन फाइलर को सेक्शन 62 के तहत टैक्स असेसमेंट ऑर्डर जारी कर देगा। किसी ट्रेडर्स एवं सर्विसेज प्रोवाइडर को GSTR 9 भरने एवं जीएसटी से संबंधित किसी तरह की कोई समस्या है तो वह हेल्प लाइन नंबर 0744-2500982 पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधीक्षक केएम मीणा से संपर्क कर सकता है।