नई दिल्ली। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स (Driving licence holders) है या गाड़ी के मालिक (vehicle owners) हैं और ट्रांसपोर्ट विभाग की ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आधार सत्यापन (Aadhaar authentication) जरूरी होगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री 16 तरह की ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस सेवाओं के लिए आधार सत्यापन को अनिवार्य बनाने जा रही है।
इनमें लर्नर्स लाइसेंस हासिल करना, डीएल का रिन्यूवल, एड्रेस में बदलाव और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इंटरनैशनल ड्राइविंग लाइसेंस, नोटिस ऑफ ट्रांसफर और वाहन के मालिकाना हक में बदलाव के लिए आवेदन शामिल है।
सड़क परिवहन मंत्रालय के ड्राफ्ट ऑर्डर के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पोर्टल के जरिए विभिन्न कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज की सुविधा का लाभ लेना चाहता है तो उसे आधार सत्यापन की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो वह आधार पंजीकरण की आईडी स्लिप दिखाकर इन सुविधाओं का लाभ ले सकता है।
लोगों से मांगे हैं सुझाव
मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट ऑर्डर पर लोगों से सुझाव मांगे हैं। Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules में ये प्रावधान किए गए हैं। नए रूल्स में व्यवस्था को आसान बनाने के लिए आधार सत्यापन की अनुमति दी गई है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि जो लोग आधार सत्यापन से नहीं गुजरना चाहते हैं, उन्हें इन सेवाओं को लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से ट्रांसपोर्ट विभाग के ऑफिस जाना होगा।
इससे सरकार को फर्जी दस्तावेजों की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। साथ ही एक से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले लोग भी पकड़ में आ जाएंगे। देश में रोड सेफ्टी में यह एक बहुत बड़ी समस्या है। मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि आजकल लोगों का जोर कॉन्टैक्टलेस या ऑनलाइन पर जोर है। राज्य सरकारों से कहा जाएगा कि वे इन पहल को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाएं।