नई दिल्ली। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी जिसे बढ़ाकर अब 31 मार्च तक कर दिया गया है। अगर पैन से आधार लिंक नहीं किया तो यह इन-ऑपरेटिव (अमान्य) हो जाएगा। पैन कार्ड के बिना टैक्स रिटर्न भरने में दिक्कत होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 8.47 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स में से 6.77 करोड़ ने पैन को आधार से लिंक कर दिया है।
कैसे पता करें ?
आपका पैन-आधार लिंक है या नहीं यह पता करने के लिए लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। यहां ‘लिंक आधार’ का ऑप्शन सबसे बाएं में दिखेगा।
अब क्या करना है?
- लिंक आधार के ठीक नीचे क्लिक हियर का ऑप्शन ब्लिंक कर रहा है जहां क्लिक करना है।
- क्या-क्या जानकारी चाहिए
- अब जो पेज खुलेगा वहां आपसे पैन और आधार नंबर की जानकारी मांगी जाती है। जानकारी भरने के बाद ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करना है।
- अगर दोनों लिंक होगा तो पेज पर लिखा आएगा कि आपका पैन-आधार लिंक है। अगर नहीं लिंक है तो यह काम जरूर करवा लें।