नई दिल्ली। टिकट कैंसलेशन के बाद बुकिंग अमाउंट के रिफंड को लेकर भारतीय रेलवेके नियम बेहद कड़े हैं। कई बार यात्रियों को अपने ट्रैवल प्लान में आखिरी क्षणों में बदलाव करने पड़ते हैं और इसके लिए कई बार खराब मौसम, पारिवारिक कारण या फिर सेहत जैसे कई कारण जिम्मेदार होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि IRCTC के रिफंड नियम क्या हैं?
अगर आपको रिफंड से जुड़े ये नियमों आपको टिकट कैंसलेशन की स्थिति में पैसे बचाने में मदद करेंगे। जानें आईआरसीटीसी के टिकट कैंसलेशन नियमों के बारे में और जानें कि आप टिकट कैंसल करने पर कैसे और कब रिफंड पा सकते हैं।
1. अगर किसी कन्फर्म टिकट को ट्रेन रवाना होने से 48 घंटे पहले कैंसल किया जाता है तो एसी फर्स्ट क्लास/एग्जिक्यूटिव क्लास के लिए 240 रुपये और एसी 2 टायर/फर्स्ट क्लास के लिए 200 रुपये, एसी 3 टायर/एसी चेयर कार/एसी 3 इकनॉमी, स्लीपर क्लास के लिए 120 और सेकंड क्लास के लिए 60 रुपये कैंसलेशन फी देनी होती है।
2. अगर कोई कन्फर्म टिकट 48 ट्रेन रवाना होने से पहले 48 घंटे में और 12 घंटे पहले तक कैंसल किया जाता है, तो आईआरसीटीसी के मुताबिक किराए की राशि का फ्लैट 25 प्रतिशत कैंसलेशन चार्ज के तौर पर लिया जाएगा।
3. अगर किसी कन्फर्म टिकट को ट्रेन रवाना होने से पहले 12 घंटे से 4 घंटे पहले तक कैंसल किया जाता है तो 50 प्रतिशत बुकिंग अमाउंट कैंसलेशन चार्ज के तौर पर काट लिया जाएगा।
4. कन्फर्म ई-टिकट: अगर आपने ट्रेन रवाना होने से चार घंटे पहले तक ई-टिकट को कैंसल नहीं किया है या टीडीआर फाइल नहीं किया है, तो कन्फर्म रिज़र्वेशन टिकट पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
5. आरएसी ई-टिकट: ट्रेन रवाना होने से 30 मिनट पहले तक अगर RAC ई-टिकट को कैंसल नहीं किया है व टीडीआर फाइल नहीं किया है तो रिफंड नहीं मिलेगा।
6. फैमिली ई-टिकट: अगर किसी पार्टी ई-टिकट या फैमिली ई-टिकट को एक से ज्यादा यात्रियों के लिए जारी किया गया है। और कुछ यात्रियों का रिजर्वेशन कन्फर्म है जबकि बाकी का आरएएसी या वेटिंग लिस्ट में नाम है, तो कन्फर्म टकिट कैंसलेशन पर पूरा किराया रिफंड व कम प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी। लेकिन इसके लिए शर्त है कि टिकट ऑनलाइन कैंसल हो या ट्रेन रवाना होने से 30 मिनट पहले तक सभी यात्रियों के लिए टीडीआर ऑनलाइन फाइल किया गया हो।
7. कन्फर्म तत्काल टिकट: ध्यान रहे कि कन्फर्म तत्काल रेल टिकट पर आईआरसीटीसी रिफंड नहीं देती है। यानी जितना बुकिंग अमाउंटन, वो पूरा कैंसलेशन फीस के तौर पर वसूल लिया जाता है। अगर तत्काल टिकट वेटिंग है तो कुछ पैसा काटकर यात्री को बाकी सारा पैसा रिफंड मिल जाएगा। तत्काल ई-टिकट पर पार्शियल कैंसलेशन की अनुमति है।
8. अगर किसी ट्रेन को बाढ़, ऐक्सिडेंट या मौसम खराब की वजह से ‘CANCELLED’ मार्क किया गया है, तो ट्रेन डिपार्चर के समय के तीन दिनों के भीतर कैंसल टिकट का फुल रिफंड वापस आ जाता है। अगर आपके पास ई-टिकट है तो इंटरनेट के जरिए कैंसलेशन किया जा सकता है।