भविष्य निधि एक ही दिन में लाभार्थी को ट्रांसफर

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नई दिल्ली । ईपीएफ (EPF) के केंद्रीय बोर्ड (सीबीटी) ने बीते दिन श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष गंगवार के नेतृत्व में एक बैठक में हिस्सा लिया।

इस बैठक में एनपीसीआई के संबंध में भी एक बड़ा फैसला लिया गया। इस फैसले के मुताबिक ईपीएफओ अब एक ही दिन में एनपीसीआई के जरिये पीएफ फंड को लाभार्थी को ट्रांसफर कर पाएगा।

एनपीसीआई पर क्या हुआ फैसला: सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (सीबीटी) की बैठक में सबसे अहम फैसला ईपीएफओ के लिए केंद्रीय भुगतान व्यवस्था अपनाने को लेकर हुआ। इस बैठक में सीबीटी ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत ईपीएफओ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के साथ करार करेगा।

यानी अब पीएफ भुगतान के लिए एक केंद्रीय व्यवस्था बनाई जाएगी। ऐसा होने से अब ईपीएफओ एक ही दिन में एनपीसीआई के जरिये पीएफ फंड को लाभार्थी को ट्रांसफर कर पाएगा।

क्या है मौजूदा व्यवस्था: आपको जानकारी के लिए बता दें कि ईपीएफओ विकेंद्रीकृत व्यवस्था पर काम करता है। इस व्यवस्था के कारण लेनदेन के लिए संगठन को ज्यादा खर्चा वहन करना पड़ता है। साथ ही इसमें लेनदेन संबंधी तमाम दिक्कतें भी सामने आती हैं।