नई दिल्ली। GST Council Meet: ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाले जीएसटी पर फिलहाल राहत नहीं मिली है। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इसी मानसून सत्र के दौरान जीएसटी एक्ट (अमेंडमेंट) संसद में पेश होगा। वहीं इसे 1 अक्टूबर से लागू किया जा सकता है।
वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी काउंसिल इस बात पर सहमत है कि ऑनलाइन गेमिंग पर नियम लागू होने के 6 महीने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। आज की मीटिंग के बाद यह बात साफ हो गई है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कसिनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान कंपनियों को नियम लागू होने के बाद करना ही होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दिल्ली, सिक्किम और गोवा के मंत्रियों ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी की समीक्षा की मांग की है।
6 महीने बाद हो सकता है बदलाव
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेवन्यू सेक्रेटरी ने कहा, “अगर 6 महीने के बाद ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो पर लगने वाले 28 प्रतिशत जीएसटी के टैक्स रेट में कुछ बदलाव की जरूरत महसूस हुई तो उसे नोटिफिकेशन के जरिए कर लिया जाएगा। इसके लिए कानून में संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी।”