1 जुलाई से बदल जाएंगे विदेश भेजने वाले पैसे पर लगने वाले टैक्स नियम

0
68

नई दिल्ली। Foreign Transaction Rules:1 जुलाई 2023 से विदेश भेजने वाले पैसों पर 20 फीसदी का टीसीएस कटेगा। यह फैसला उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत लिया गया है। अगर आप मेडिकल या फिर शैक्षिक खर्चों के लिए पैसे भेजते हैं तो उस पर 5 फीसदी टीसीएस लगेगा। ये टीसीएस 7 लाख से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर लगाया जाता है

31 जुलाई 2023 आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख है। अगर आप इस तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। इनकम टैक्स विभाग 1 जुलाई से विदेश भेजने वाले पैसे पर लगने वाले टैक्स नियमों में बदलाव करेगा। ऐसे में आपको जरूर जान लेना चाहिए कि नया नियम क्या है?

क्या है नया नियम
1 जुलाई से विदेश भेजने वाले पैसे पर 20 फीसदी का टीसीएस कटेगा। अगर आप मेडिकल या फिर एजुकेशन के लिए 7 लाख से ज्यादा पैसे भेजते हैं तो आपको 5 फीसदी का टीसीएस देना होगा। इसे इस तरह समझिए कि अगर आप 10 लाख रुपये विदेश में किसी को भेजते है तो आपको 12 लाख रुपये बैंक में जमा करना होगा। ये अतिरिक्त 2 लाख रुपये आपका टीसीएस होगा। आप इस टीसीएस पर टैक्स बेनिफिट का लाभ भी उठा सकते हैं। जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो आप टैक्स क्रेडिट के रूप में दावा या फिर क्लेम कर सकते हैं।

अगर आपको 3 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। ऐसे में आप केवल 1 लाख रुपये का भुगतान करना होगा क्योंकि 2 लाख रुपये का क्लेम टीडीएस के रूप में टैक्स क्रेडिट के रूप में किया जाएगा। इस नियम का उद्देश्य विदेशी ट्रांजैक्शन पर नजर रखने के लिए किया गया है। इसी के साथ ये विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने, मनी लॉन्ड्रिंग को कम करने, कर राजस्व बढ़ाने और अधिक आयकर रिटर्न जमा करने के लिए भी किया जा रहा है।