NEET UG: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, नीट परीक्षा दोबारा कराने की जरूरत नहीं

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NEET-UG 2024: नीट यूजी एग्जाम को रद्द करने की मांग के बीच केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा फाइल करते हुए कहा है कि नीट एग्जाम को दोबारा कराने की जरूरत नहीं है।आपको बता दें कि नीट पेपर लीक केस की जांच सीबीआई कर रही है और ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है।

शुक्रवार को केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया है और इस मामले की सुनवाई कर रही बेंच को बताया कि नीट-यूजी की परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता है, क्योंकि केंद्र का कहना है कि परीक्षा में बड़े स्तर पर अनियमिततताओं के कोई सबूत नहीं पाए गए हैं, ऐसे में नीट एग्जाम को दोबारा कराने की जरूरत नहीं है।

केंद्र ने यह भी कहा कि नीट की दोबारा परीक्षा कराने पर इसका प्रभाव लाखों उम्मीदवारों पर पड़ेगा और अखिल भारतीय परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय में 8 जुलाई को सुनवाई करेगा।

आपको बता दें कि इससे पहले गुजरात के NEET-UG पास कर चुके 56 उम्मीदवार छात्रों ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इन्होंने ने टॉप कोर्ट से केंद्र सरकार और एनटीए को परीक्षा रद्द करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की है। आपको बता दें किये याचिका दायर करने वाले कईछात्र ऐसे हैं, जिन्होंने नीट में अच्छी पॉजिशन हासिल की है। याचिकाकर्ताओं ने में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश देने की भी मांग की है।

ग्रैस मार्क्स वाले उम्मीदवारों का हो चुका है दोबारा टेस्ट
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एनटीए ने 23 जून को सिर्फ 1563 छात्रों के लिए परीक्षा का आयोजन किया था, जिन्हें पहली परीक्षा में ग्रेस नंबर मिले थे। रीटेस्ट में किसी भी छात्र को पूरे अंक नहीं मिले हैं। परीक्षा देने वाले 813 छात्रों में से छह हरियाणा के हैं जिन्हें पहली परीक्षा में ग्रेस मार्क्स की बदौलत 720 में 720 अंक मिले थे।

दोबारा हुई परीक्षा में किसी छात्र को पूरे अंक नहीं मिले हैं। हरियाणा के 494 छात्रों में से सिर्फ 287 ही दोबारा हुई परीक्षा में बैठे थे। नतीजे की घोषणा के बाद मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी छह जुलाई से काउंसिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। मालूम हो कि इससे पहले एनटीए ने चार जून को परीक्षा के नतीजे घोषित किए थे। इसमें 67 छात्रों को 720 अंक मिले थे।