ट्रेनों में यात्रियों को मिलेगी रोजमर्रा की जरूरी चीजें

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कोटा। कोटा मंडल के कोटा-नागदा-कोटा, कोटा-रूठियाई-कोटा, एवं कोटा-झालावाड़/जूनाखेड़ा-कोटा खण्ड पर चलने वाली सवारी गाड़ी, मेल/एक्सप्रेस/सपरफास्ट ट्रेनों (राजधानी, शताब्दी, दूरंतों एवं सभी प्रीमियम ट्रेनों को छोड़कर) के सभी कोचों में यात्रियों के लिए आवश्यक वस्तुओं की बिक्री अंकित दर से करने के लिए विक्रेता अधिकृत किया गया है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि विक्रेता ट्रेन में केवल सुबह 06:00 से रात 09:00 बजे तक बिक्री कर सकता है। जिसमे कुल 40 विक्रेता (व्यक्तियों) तक संख्या सीमित होगी। इन तीनों खण्डों के बीच ट्रेनों में अखाद्य एवं विविध वस्तुओं के बिक्री से रेलवे को अतिरिक्त प्रतिवर्ष 37.89 लाख राजस्व प्राप्त होगा अर्थात् तीन वर्षो में कुल 1.13 करोड़ रुपये रेलवे को गैर राजस्व किराया के तहत मिलेगा।

ट्रेनों में बिक्री की जाने वाली अखाद्य एवं विविध वस्तुयें

  • घरेलू उत्पाद:– फैब्रिक वॉश, लॉन्ड्री साबुन और पाउडर, डिश/बर्तन वॉशर, अपहोल्स्ट्री क्लीनर, मेटल पॉलिश, फर्नीचर पॉलिश, शू पॉलिश।
  • ओरल केयर:- टूथपेस्ट, माउथवॉश, सैनिटाइजर, टूथ ब्रश, टंग क्लीनर।
  • त्वचा की देखभाल:- फेयरनेस क्रीम, लोशन, जैल, शावर जेल, फेस सीरम, सन स्किन क्रीम, मॉइस्चराइजर, फेस वॉश, हैंड वाश, महानदी, शेविंग क्रीम/जेल/फोम, शेविंग रेजर और ट्रिमर (ब्लेड की अनुमति नहीं है)।
  • बालों की देखभाल:-बालों का तेल, शैंपू, बालों का रंग, बालों का रंग, कंघी, क्लिप, बालों के बैंड।
  • सौंदर्य प्रसाधन:– फेस क्रीम, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, टैल्कम पाउडर, हेयर स्टाइलिंग उत्पाद, आई शैडो और मस्कारा ।
  • स्वास्थ्य संबंधी:– मरहम, बाम, खांसी की दवाई, चवनप्राश, पीसीएम टैबलेट, कॉम्ब फ्लैम, बैंड-एड, डिस्प्रिन, वोलिनी और अन्य ओवर द काउंटर (ओटीसी) दवाएं।
  • कागज उत्पाद:- टिशू, डायपर, सेनेटरी पैड, गीले टिशू, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ।
  • स्टेशनरी उत्पाद:– पेन, नोटबुक, पेंसिल, बॉक्स, स्टेपलर, कलर बॉक्स, वॉलेट ।

अन्य:- छोटे खिलौने, स्कार्फ, रूमाल, दस्ताने, मोबाइल/लैपटॉप एक्सेसरीज, एक्सटेंशन बोर्ड, स्थानीय हस्तकला उत्पाद, मोबाइल/ लैप टॉप एक्सेसरीज, गारमेंट्स, सैनिटरी नैपकिन, परफ्यूम, डिओडोरेंट और यूज एंड थ्रो बेड-रोल।

यात्रियों को इस सेवा के शुरूवात से लाभ:-
•अनधिकृत वेंडरों एवं ओवरचार्जिंग से यात्रिओं को मिलेगी राहत।
• यात्रियों को क्रय सामानों का मिलेगा उपयुक्त बिल।
• ऑनलाइन/क्यूआर कोड से पेमेन्ट की सुविधा।
• विक्रेता की होगी ब्लू टी-शर्ट वाली यूनिफ़ॉर्म।
• ट्रेन में बिक्री के दौरान पहचान पत्र एवं यात्रा अधिकार पत्र विक्रेता को रखना अनिवार्य।