नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अधिकतर अंशधारकों को यह बात पता नहीं होगी कि वे रिटायरमेंट के वक्त पेंशन के लिए भी पात्र हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें सही वक्त पर एक स्कीम सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। एंप्लॉयीज पेंशन स्कीम के तहत देशभर में लगभग 3.30 लाख पेंशनधारक हैं।
आपका नियोक्ता ईपीएफओ कॉन्ट्रिब्यूशन के तहत आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 8.33% एंप्लॉयी पेंशन स्कीम (EPS) में जमा कराता है। हालांकि, इसके लिए 1,250 रुपये की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।
- 58 साल में सेवानिवृत्ति की आयु में पहुंचने पर आप पेंशन लेने के पात्र हो जाते हैं। अगर आप 50 साल-57 साल की आयु में नौकरी छोड़ देते हैं तो भी आप पेंशन का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन यह थोड़ा कम (रिड्यूस्ड पेंशन) होगा।
- अगर आप 58 साल के बाद भी काम करना जारी रखते हैं और ईपीएफ में योगदान करते रहते हैं तो आप 58 साल से ही पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।
- अगर किसी ने ईपीएफ में 10 साल से कम समय तक योगदान किया है तो उन्हें 58 साल की आयु में या तो पूरा पेंशन अमाउंट निकालने या पेंशन पाने का विकल्प मिलता है। ईपीएफ अंशधारक की मृत्यु पर उसके जीवनसाथी को पेंशन का लाभ मिलता है।
- ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, अगर किसी ने छह महीने से कम समय के लिए ईपीएफ में योगदान किया है तो उसे पेंशन अमाउंट निकालने की अधिकार नहीं है।
पेंशन का यूं होता है कैलकुलेशन
आपको कितना पेंशन मिलेगा, इसका कैलकुलेशन पेंशनेबल सैलरी (अंतिम 60 महीने का औसत) को पेंशनेबल सर्विस से गुना करने के बाद योगफल को 70 से भाग देकर किया जाता है। इस स्कीम के तहत आप न्यूनतम 1,000 रुपये का पेंशन पा सकते हैं।
ईपीएफ पेंशन के लिए क्या है स्कीम सर्टिफिकेट?
स्कीम सर्टिफिकेट पेंशन के लिए एक पॉलिसी की ही तरह है, क्योंकि इसकी मदद से आपको जॉब बदलने पर पेंशन ट्रांसफर करने की सुविधा मिलती है। पेंशन का दावा करने के लिए आपके पास यह सर्टिफिकेट होना जरूरी है।
ईपीएफ के नियमों के मुताबिक, कम से कम 10 सालों तक और 58 साल से कम आयु तक ईपीएफ में योगदान करने वाले अंशधारकों को पेंशन पाने के लिए स्कीम सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। वैसे अंशधारक जिन्होंने 10 साल से कम समय तक ईपीएफ में योगदान किया है, वे पेंशन सेवा को जारी रखने के लिए स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। अगर स्कीम सर्टिफिकेट होल्डर की मौत हो जाती है तो पेंशन उसके परिवार को मिलेगा।
कब लेना होता है स्कीम सर्टिफिकेट?
जॉब स्वीच करते वक्त प्रविडेंट फंड अंशधारक को अपने पीएफ को ईपीएफओ पोर्टल पर नई कंपनी में ट्रांसफर करवा लेना चाहिए। अगर नई कंपनी ईपीएफ के दायरे में नहीं है तो आप बाद में पेंशन लेने के लिए स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं।
वैसे अंशधारक जो 10 वर्षों तक पहले ही ईपीएफ में योगदान कर चुके हैं और आगे नौकरी करने का इरादा नहीं रखते हैं, वे 50-58 साल की आयु में पेंशन लेने के लिए स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं।
ईपीएस स्कीम सर्टिफिकेट कैसे पाएं?
विदड्रॉल बेनिफिट और स्कीम सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको फॉर्म 10C भरने की जरूरत होती है।