नई दिल्ली। मोदी सरकार ने आम बजट 2019-20 में एक अहम प्रावधान किया है। अब विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये से अधिक खर्च करने वालों को आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। साथ ही जिन लोगों का बिजली का बिल सालाना एक लाख रुपये से अधिक है, उन्हें भी अनिवार्य रूप से ITR दाखिल करना होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश वित्त विधेयक-2019 में इस आशय के प्रावधान किए। प्रस्तावित संशोधनों के तहत अगर किसी व्यक्ति ने बैंक में एक या अधिक चालू खातों में कुल मिलाकर एक करोड़ रुपये से अधिक राशि जमा की है तो उसके लिए रिटर्न भरना अनिवार्य होगा।
साथ ही जो लोग मकान या बांड्स की बिक्री पर कैपिटल गेन टैक्स का लाभ दर्शाते हैं उनके लिए भी रिटर्न अनिवार्य बनाने से संबंधित बदलाव किए गए हैं। सरकार को इन प्रावधानों की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि फिलहाल अगर किसी व्यक्ति की आमदनी आयकर छूट की सालाना सीमा ढाई लाख रुपये से कम है, तो उसे आयकर रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होती।
कोई व्यक्ति उच्च मूल्य का लेन-देन करता है तो उसके लिए आयकर रिटर्न भरना आवश्यक नहीं है। बड़े लेन-देन करने वालों से रिटर्न भरवाने के लिए आयकर कानून की धारा-139 में संशोधन किया गया है।