बाबा रामदेव को देना होगा मुनाफे में से किसानों का हिस्सा, कोर्ट का फैसला

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नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव को एक और झटका लगा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी को आदेश दिए हैं कि वे कंपनी के 421 करोड़ रुपये के मुनाफे में से 2 करोड़ रुपए किसानों और स्थानीय लोगों को दें। हाई कोर्ट ने उत्तराखंड बायोडायवर्सिटी बोर्ड (UBB) के खिलाफ दिव्य फार्मेसी की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया है।

साथ ही, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत उचित और समान प्रॉफिट शेयरिंग के प्रावधानों को बरकरार रखा। जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी को मुनाफे का एक हिस्सा स्थानीय किसानों और समाज को देने को कहा है। बेंच ने कहा कि 421 करोड़ रुपये के प्रॉफिट से 2 करोड़ रुपये प्रॉडक्ट्स के लिए कच्चा माल देने वाले किसानों को दें।

इससे पहले UBB ने यह रकम किसानों को देने का आदेश दिव्य फार्मेसी को दिया था। दिव्य फार्मेसी ने इसे अदालत में चुनौती दी थी और कहा था कि UBB के पास ऐसा आदेश देने का ना तो अधिकार है और ना ही कंपनी कोई हिस्सा देने के लिए जवाबदेह है।

UBB के पास हैं अधिकार
कोर्ट ने कहा कि UBB के पास आदेश देने का पूरा अधिकार है, क्योंकि जैविक संसाधन ना केवल राष्ट्रीय संपत्ति है बल्कि यह उत्पादन करने वाले समूह से जुड़ा है।