2.5 लाख तक इनकम पर नहीं लगेगा लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन टैक्‍स

0
853

कोटा । बजट में लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गैन टैक्‍स (LTCG) पर 10 फीसदी टैक्‍स का प्रस्‍ताव किया गया है। इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल 2018 के बाद से 1 लाख रुपए से ज्‍यादा की LTCG पर 10 फीसदी टैक्‍स देना होगा। लेकिन इनकम टैक्‍स का नियम है कि अगर किसी की आमदनी 2.5 लाख रुपए तक है तो उसे कोई टैक्‍स नहीं देना है।

इसी नियम के अनुसार अगर किसी को साल में LTCG से 2.5 लाख रुपए की अमदनी होती है तो उसे कोई टैक्‍स नहीं देना होगा। यह छूट सीनियर सिटीजन और अति वरिष्‍ठों के लिए क्रमश 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए होगी।

क्‍या है बजट प्रस्‍ताव
बजट में वित्‍तमंत्री अरुण जेटली ने LTCG पर 10 फीसदी टैक्‍स लगाने का प्रस्‍ताव किया है। यह टैक्‍स 1 अप्रैल 2018 के बाद लागू होगा। जो निवेश 31 जनवरी 2018 के पहले का होगा, उसकी निवेश राशि की गणना के लिए रेट उसकी निवेश राशि या उसके बाद से लेकर 31 जनवरी 2018 के बीच जो भी ज्‍यादा होगा, उसे माना जाएगा। इसके बाद ही उसकी LTCG की गणना की जाएगी।

कैसे मिलेगा ज्‍यादा फायदा
च्‍वॉइस ब्रोकिंग के प्रेसीडेंट अजय केजरीवाल के अनुसार अगर किसी निवेशक की शेयर बाजार और म्‍युचुअल फंड के अलावा कोई अन्‍य कमाई नहीं है, तो बजट प्रस्‍तावों से भी ज्‍यादा की LTCG की छूट मिल सकती है।

उनके अनुसार आयकर के नियमों के अनुसार अगले साल भी थ्रेसहोल्‍ड लिमिट 2.5 लाख रुपए ही है। इस नियम के अनुसार अगर किसी की अगले साल किसी भी स्रोत से इनकम 2.5 लाख रुपए है, तो उस पर कोई टैक्‍स नहीं लगेगा। ऐसे में अगर LTCG से 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी होती है तो वह भी पूरी तरह से कर मुक्‍त होगी।

इससे भी ज्‍यादा की मिल सकती है छूट
सीए और टैक्स सलाहकार सीए मिलिंद विजयवर्गीय  के अनुसार सीनियर सिटीजन और अति वरिष्‍ठ नागरिकों को इससे भी ज्‍यादा की छूट मिल सकती है। सीनियर सिटीजन की अभी 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्‍स फ्री है।

इसके अलावा 80 साल से ज्‍यादा के अति वरिष्‍ठ नागरिकों की 5 लाख रुपए तक की इनकम पूरी तरह से टैक्‍स फ्री है। ऐेसे में सीनियर सिटीजन को होने वाली LTCG से 3 लाख रुपए तक की इनकम पर छूट मिलेगी, जबकि अति वरिष्‍ठ ना्गरिक 5 लाख रुपए के लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन का फायदा ले सकते हैं।

लेकिन LTCG पर नहीं मिलेगी 80C की छूट
सीए और टैक्स सलाहकार पवन कुमार जायसवाल के अनुसार 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए की छूट वालों लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, तो LTCG की एक लाख रुपए से ज्‍यादा आमदनी पर टैक्‍स देना ही होगा।

इस आमदनी को किसी भी प्रकार के निवेश से बचाया नहीं जा सकेगा। अभी PF, PPF और कई तरह के विकल्‍प हैं, जिनमें निवेश करके इनकम टैक्‍स की छूट ली जा सकती है, लेकिन इन निवेश से LTCG की टैक्‍सेबल आमदनी पर छूट नहीं ली जा सकेगी।