दिल्ली शराब घोटाले में क्लीन चिट मिलने पर भावुक हुए ‘आप’ चीफ केजरीवाल

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दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोग बरी

नई दिल्ली। Delhi liquor scam: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को बरी कर दिया है। दिल्ली शराब घोटाला में क्लीन चिट मिलने के बाद आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पत्रकारों से बात करते वक्त फूट-फूटकर रो पड़े।

केजरीवाल ने कहा, ‘पिछले कुछ सालों से बीजेपी जिस तरह से शराब घोटाले के बारे में कह रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी तो आज कोर्ट ने सभी आरोप खारिज कर दिए और सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, सत्य की जीत हुई, AAP को खत्म करने के लिए सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था।’

केजरीवाल ने आगे कहा, ‘यह पूरा फर्जी केस था, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने अपने जीवन में केवल ईमानदारी कमाई है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और AAP कट्टर ईमानदार है’, उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, ‘अच्छा काम करके सत्ता में आइए और झूठे केस करके हमें जेल में डालना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता।’

देखिए मामले में बरी हुए लोगों की पूरी लिस्ट

  1. कुलदीप सिंह
  2. नरेंद्र सिंह
  3. विजय नायर
  4. अभिषेक बोइनपल्ली
  5. अरुण रामचंद्र पिल्लई
  6. मूथा गौतम
  7. समीर महेंद्रू
  8. मनीष सिसोदिया
  9. अमनदीप सिंह धल्ल
  10. अर्जुन पांडे
  11. बुच्चीबाबू गोरंतला
  12. राजेश जोशी
  13. दामोदर प्रसाद शर्मा
  14. प्रिंस कुमार
  15. अरविंद कुमार सिंह
  16. चनप्रीत सिंह रयात
  17. के.कविता
  18. अरविंद केजरीवाल
  19. दुर्गेश पाठक
  20. अमित अरोड़ा
  21. विनोद चौहान
  22. आशीष चंद माथुर
  23. सरथ चंद्र रेड्डी

केजरीवाल के वकील ने क्या बोला
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने कहा, ‘एक्साइज स्कैम में राउज एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट ने सभी मुजरिमों को बरी कर दिया है। उन्होंने बरी तब किया है जब सभी साक्ष्य और सभी स्टेटमेंट कोर्ट द्वारा देखे गए थे, उन्होंने माना कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई आरोप नहीं है, CBI का आरोप था कि जो पॉलिसी बनाई गई थी, उसमें पूरी तरह से हेरफेर किया गया था। उसमें नकली डॉक्यूमेंट्स जोड़े गए थे।

कोर्ट ने आदेश में क्या कहा
स्पेशल जज (PC एक्ट) जितेंद्र सिंह ने मामले में आरोपों पर अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि आबकारी नीति में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा नहीं थी। लिहाजा, अदालत ने सीबीआई को आदेश दिया कि वह इन सभी 23 लोगों के खिलाफ अपना केस बंद कर दे। अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन का केस न्यायिक स्क्रूटनी में टिक नहीं पाता क्योंकि सीबीआई ने सिर्फ अंदाजे के आधार पर साजिश की कहानी बनाने की कोशिश की थी। इस तरह सीबीआई इन 23 आरोपियों में से किसी के भी खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया केस खड़ा करने में नाकाम साबित हुई।

सीबीआई फैसले को तुरंत देगी चुनौती
सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के. कविता सहित अन्य को आरोप मुक्त किए जाने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। बता दें कि दिल्ली की विशेष अदालत ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत अन्य सभी आरोपियों को कथित शराब नीति घोटाला मामले में शुक्रवार को आरोप मुक्त कर दिया। CBI के एक प्रवक्ता ने बयान में कहा कि एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ तुरंत हाई कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है क्योंकि जांच के कई पहलुओं को या तो नजरअंदाज कर दिया गया है या उन पर ठीक से विचार नहीं किया गया है।