अमेजन, स्विगी इंस्टामार्ट और बिग बास्केट का फूड लाइसेंस सस्पेंड, जानिए क्यों

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बेंगलुरु। कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न, स्विगी इंस्टामार्ट और बिगबास्केट के फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया है। यह सस्पेंशन अगले आदेश तक के लिए बताया गया है।

इनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि ये अपने प्लेटफार्म पर विषैले फल ‘धतूरा’ और उसके बीज बेच रहे थे। विभाग ने बताया है कि यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के तहत की जा रही है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक फूड सेफ्टी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने तीनों क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को तुरंत ही धतूरा की लिस्टिंग हटाने को कहा है। इन्हें निर्देश है कि वे विषैले फल धतूरा का विज्ञापन भी हटाएं और उसे एक खाद्य पदार्थ के रूप में बिक्री और वितरण नहीं करें।

ऐसा नहीं है कि फूड सेफ्टी विभाग ने यह कार्रवाई आनन-फानन में की। इस कार्रवाई से पहले फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि धतूरा के फल और बीज इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नंबर का उपयोग करके स्टोर किया गया था ओर उसे बेचा जा रहा था। उसके बाद मामले की सुनवाई बीते 24 अगस्त को हुई। इस दौरान संबंधित प्लेटफॉम्स के प्रतिनिधि भी पेश हुए थे।

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने इंस्पेक्शन के दौरान धतूरा के के फल और बीज के पैकेट बरामद किए। उन पैकेटों पर फूड रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित थे। ये प्रोडक्ट्स एक गोदाम में भी पाए गए और ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बेचे या वितरित किए जा रहे थे।

प्राधिकरण का कहना है कि धतूरा के बीच में विषैले गुण पाए जाते हैं और इसका खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करना हानिकारक हो सकता है। इससे स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम हो सकता है। साथ ही इसकी बिक्री गैरकानूनी भी है।

प्रोसिडिंग्स के मुताबिक अमेजन ने तो विभाग द्वारा जारी नोटिस का कोई जवाब ही नहीं दिया। वहीं स्विगी इंस्टामार्ट ने नोटिस के बाद की गई कार्रवाई का विवरण देने के लिए और समय मांगा। बिग बास्केट ने मानव के खाने के लिए धतूरा की बिक्री रोकने की सूचना दी। साथ ही बताया गया कि अब इसकी बिक्री का तरीका बदल दिया गया है। प्रोडक्ट की लेबलिंग को बदला गया है और उसमें स्पष्ट रूप से ‘मनुष्यों द्वारा सेवन के लिए नहीं’ लिखा जाएगा।

इन कंपनियों के रिस्पांस को विभाग ने संतोषजनक नहीं माना। विभाग ने कहा कि धतूरा के फलों और बीजों की विषाक्त प्रकृति है। इससे पब्लिक हेल्थ को खतरा है। इसलिए अगले आदेश तक के लिए इन पदार्थों की बिक्री को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही ऐसे प्रोडक्ट की स्पलाई करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया।

अगला आदेश कब आएगा
विभाग ने कहा कि इस ऑर्डर के कंप्लायेंस रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित पार्टी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद एक सेपरेट ऑर्डर पारित किया जाएगा। साथ ही कहा कि संबंधित प्लेटफॉर्म्स को निर्देशों का पालन करना होगा। आदेश का कोई भी उल्लंघन होने पर लागू कानूनों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।