वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को घर बैठे मिलेंगी बैंक सुविधाएँ

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नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को निर्देश जारी कर कहा है कि 70 वर्ष से अधिक आयु और शारीरिक रूप (नेत्रहीन सहित) से अक्षम लोगों को इस वर्ष दिसंबर तक घर बैठे बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं जैसे नकदी पहुंचाना, जमा, चेक बुक या डिमांड ड्राफ्ट मुहैया कराया जाए।

इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए केंद्रीय बैंक ने बताया कि अधिकांश समय बैंक वरिष्ठ नागरिकों और अक्षम लोगों को शाखाओं में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की समन्वित कोशिश करनी चाहिए।

बैंकों को निर्देश दिये गये हैं कि 31 दिसंबर, 2017 तक शब्द और भावना के अनुरूप पालन किया जाए। बैंक शाखाओं और वेबसाइट पर इसका ब्यौरा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

साथ ही इसके बैंकों से कहा गया है कि वे अपने ग्राहकों के केवाइसी संबंधित डॉक्यूमेंट्स और जीवन प्रमाणपत्र भी उनके घर जाकर लें। वरिष्ठ नागरिकों की इस परेशानी को लेकर काफी समय से यह मांग की जा रही थी।

विशेषरूप से दिव्यांगों के लिए क्योंकि अधिकांश बैंक शाखाओं में इनके लिए सुविधाएं ही नहीं हैं। कई जगह बैंक पहली या दूसरी मंजिल पर होते हैं वहीं कई बार बैंकों में काउंटर्स आदि पर भी इनके लिए विशेष व्यवस्था नहीं होती है।