सुप्रीम कोर्ट ने फिर दिया उद्धव गुट को झटका, 11 जुलाई को ही सुनवाई

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मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत परीक्षण से पहले उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। उद्धव खेमे के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में मामला उठाते हुए कहा कि पार्टी अभी उद्धव की है और स्पीकर को ये अधिकार नहीं है कि वह शिंदे गुट की ओर से जारी व्हिप को मान्यता दें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला हमारे पास है और इस पर 11 जुलाई को ही सुनवाई होगी। सिंघवी ने स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले पर सवाल उठाए थे।

उद्धव गुट के संतोष बांगर भी शिंदे के खेमे में!
बहुमत परीक्षण से पहले उद्धव ठाकरे गुट को एक और झटका लगता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक विधायक संतोष बांगर भी एकनाथ शिंदे के खेमे में चले गए हैं। इसके साथ ही उद्धव गुट के विधायकों की संख्या घटकर 15 पहुंच चुकी है। शिवसेना के 55 में से 39 विधायक पहले ही शिंदे के साथ चले गए थे। विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान साफ होगा कि संजय बांगर किसके साथ हैं। इससे पहले फडणवीस ने दावा किया था कि बहुमत परीक्षण में शिंदे सरकार को 166 वोट मिलेंगे। स्पीकर के चुनाव में बीजेपी के राहुल नार्वेकर ने 164 वोट हासिल करते हुए जीत दर्ज की थी।

11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही
महाराष्ट्र विधानसभा में आज सुबह 11 बजे एकनाथ शिंदे सरकार का बहुमत परीक्षण है। शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों गुटों की तरफ से विधायकों को व्हिप जारी किए गए हैं। हालांकि स्पीकर ने शिंदे गुट के गोगावले को ही चीफ व्हिप की मान्यता दी है। इससे पहले विधानसभा में शिवसेना दफ्तर की सील खोली गई। शिंदे गुट में शिवसेना के 39 विधायक हैं, वहीं उद्धव ठाकरे के साथ पार्टी के 16 विधायक हैं। अगर उद्धव गुट के विधायकों ने व्हिप को नहीं माना तो उन पर अयोग्यता का खतरा मंडरा रहा है। शिंदे गुट के विधायक थोड़ी ही देर में विधानसभा पहुंचने वाले हैं।