सभी लॉटरी पर 1 मार्च से 28 % की दर से लगेगा GST, नोटिफिकेशन जारी

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नई दिल्ली। आगामी 1 मार्च से सभी प्रकार की लॉटरी पर 28 फीसदी की समान दर से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। इस संबंध में राजस्व विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जीएसटी की यह नई दर राज्य की ओर से संचालित और राज्य की ओर से प्राधिकृत लॉटरी दोनों पर लागू होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में दिसंबर में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी प्रकार की लॉटरी पर एकसमान दर से जीएसटी वसूलने का फैसला किया गया था। बैठक में 28 लॉटरी पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी वसूलने पर सहमति बनी थी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब सभी प्रकार की लॉटरी पर 14 फीसदी की दर से जीएसटी लिया जाएगा और इतना ही जीएसटी राज्य ले सकेंगे। इससे लॉटरी पर लगने वाला जीएसटी कुल 28 फीसदी आ जाएगा।

अभी 12 और 28 फीसदी जीएसटी
मौजूदा समय में लॉटरी पर 12 और 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है। राज्य की ओर से संचालित लॉटरी पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी वसूला जाता है जबकि राज्य की ओर प्राधिकृत लॉटरी पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी वसूला जाता है। लॉटरी इंडस्ट्री की ओर से भी एकसमान जीएसटी की मांग कर रही थी। लॉटरी पर एकसमान जीएसटी को लेकर 8 मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुंगीटवार थे। इस समूह 18 फीसदी या 28 फीसदी जीएसटी वसूलने की सिफारिश की थी।