तीन महीने के लिए टली है ईएमआई, माफ नहीं हुई

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नई दिल्ली। कोरोनावायरस की वजह से गंभीर संकट से गुजर रही भारतीय अर्थव्यवस्था में लोन लेकर मकान खरीदने वाले, कार खरीदने वाले, पर्सनल लोन लेने वाले या अन्य लेनदारों को तीन महीने तक ईएमआई चुकाने से राहत मिल गई है। हालांकि क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने वालों को फिलहाल यह राहत नहीं मिल रही है।

रिजर्व बैंक के गर्वनर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद आज कई बड़े ऐलानों में टर्म लोन लेने वाले सभी ग्राहकों को तीन महीने तक ईएमआई नहीं चुकानी होगी, यह बात भी कही। यह लाभ सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों या किसी हाउसिंग फाइनैंस कंपनी से टर्म लोन लेने वाले सभी ग्राहकों को मिलेगा।

क्या है टर्म लोन?
बैंकिंग जगत में टर्म लोन वैसे लोन को कहा जाता है, जिसकी अदायगी के लिए बैंक एक निश्चित राशि की किस्त बांध देता है। इसे ही आम भाषा में ईएमआई कहा जाता है। इस लिहाज से इस घोषणा का लाभ होम लोन लेने वालों को, कार या किसी अन्य मोटर वाहन के लिए लोन लेने वालों को, पर्सनल लोन लेने वालों, मशीनरी के लिए लोन लेने वाले कारोबारियों आदि को मिलेगा।

टली है ईएमआई, माफ नहीं हुई है
रिजर्व बैंक की घोषणा के बाद कुछ लोग यह मानने लगे हैं कि उन्हें तीन महीने तक लोन की ईएमआई नहीं चुकानी होगी। इसे चुकाने से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। रिजर्व बैंक ने सिर्फ तीन महीने तक ईएमआई का भुगतान टाला है। इसका लाभ लेने वाले ग्राहकों की तीन किस्त तो बढ़ ही जाएगी, इन तीन महीनों की अवधि का अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा।

क्रेडिट कार्ड के ग्राहकों को फिलहाल राहत नहीं
स्टेट बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि क्रेडिट कार्ड का बिल टर्म लोन नहीं है बल्कि आपकी खरीदारी का बिल है। यह रिजर्व बैंक की घोषणा में शामिल नहीं है। हां, यदि किसी ने क्रेडिट कार्ड से बड़ी खरीदारी की हो और उसे ईएमआई में बदलवा लिया हो तो उस पर इसे लागू किया जा सकता है लेकिन इसके लिए भी संबंधित अथारिटी को एक क्लैरिफिकेशन जारी करना होगा।