Lok Sabha Election: दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा

18

जयपुर। Lok Sabha Election2024: दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर होने वाले दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। शाम 6 बजे के बाद प्रत्याशी केवल डो टू डोर कैंपेन कर सकेंगे।

राज्य निर्वाचन विभाग ने मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसके अनुसार प्रत्याशी किसी भी तरह के लाउडस्पीकर से प्रचार नहीं कर सकेंगे। साथ ही उन्हें जुलूस निकालने की भी अनुमति नहीं होगी। इतना ही नहीं निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार स्टार प्रचारकों को भी संबंधित लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं को छोड़ना होगा।

इन सीटों पर होंगे मतदान
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार संबंधित गतिविधियां 24 अप्रैल शाम 6 बजे से थम जाएंगी. दूसरे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों टोंक-सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बासंवाड़ा-डूंगरपुर , चितौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा-बूंदी और झालावाड़-बारां में 26 अप्रैल को मतदान होगा. गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत इन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटें की अवधि 24 अप्रैल को शाम 6 बजे से आरंभ होकर मतदान समाप्ति अवधि 26 अप्रैल को शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगी।

48 घंटे तक करना होगा इन नियमों का पालन
निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा और न ही उसमें शामिल हो। दूसरे चरण के चुनाव से संबंधित सिनेमा, चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा। कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति यदि इन उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजा होगी।कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात् नहीं ठहर सकता। राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति (अभ्यर्थी से भिन्न) यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है, तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा।

शराब की बिक्री पर प्रतिबंध
इन क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के साथ सूखा दिवस रहेगा। प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का प्रकाशन अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा। राजस्थान में ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा, साथ ही, एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना अथवा अन्य किसी तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। एग्जिट पोल पर यह प्रतिबन्ध लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान दिवस 1 जून को शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगा। निर्वाचन मशीनरी एवं पुलिस प्रशासन सुनिश्चित करेंगे कि सामुदायिक केंद्रों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाऊस, लॉज, होटलों आदि में ठहरे हुए बाहरी व्यक्तियों की जानकारी और सत्यापन किया जाए साथ ही बाहर से आने वाले वाहनों पर भी निगरानी रखी जाए।